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जिले में २८ तक प्रतिबंध का आदेश....! ५ वी से ९ वी तक की शालाए 28 तक रहेंगी बंद ,शादी समारोह मे केवल ५० लोगो को अनुमती,नियमो का उल्लंघन होनेपर होंगी जुर्माना की कार्रवाई।

जिले में २८ तक प्रतिबंध का आदेश....!
 ५ वी से ९ वी तक की शालाए 28 तक रहेंगी बंद ,
शादी समारोह मे केवल ५० लोगो को अनुमती,
नियमो का उल्लंघन होनेपर होंगी जुर्माना की कार्रवाई
अकोला- कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए अकोला जिले में रविवार २८ फरवरी  तक प्रतिबंध के आदेश जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने जारी किए हैं तथा राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ने के कारण आपत्कालीन उपाय योजना करना आवश्यक होने के कारण जिलाधिकारी इन्होंने उन्हें प्राप्त अधिकार  अनुसार २८ फरवरी २०२१ तक जिले में शहरी एवं ग्रामीण परिसरों के लिए नीचे दिए गए निर्देश पारित किए हैं।
यह आदेश हुए लागू
 जिसमें अकोला शहर एवं जिले के शहरी एवं ग्रामीण परिसरों के लिए संचारबंदी के  आदेश पारित किए गए  है। जिसके चलते शहरी एवं ग्रामीण परिसर में ५ अथवा उससे ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते। सभी प्रकार की अलग-अलग आयोजित किए जाने वाले धार्मिक स्वरूप के यात्रा, उत्सव, समारोह, महोत्सव, स्नेह सम्मेलन, सामूहिक कार्यक्रम, सभा, बैठक इसके लिए केवल ५० लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं रहेंगी रैली एवं जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन विभाग द्वारा नियंत्रण रखा जाएगा।शादी समारोह मे केवल ५० लोगों को ही उपस्थित रहते आएगा। शादी समारोह के लिए रात १०:०० बजे तक ही अनुमति रहेगी इस पर स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आवश्यक व कार्रवाई करेगा।  शादी समारोह नियोजित स्थल के बजाय अन्य स्थान पर जहां गर्दी नहीं होंगी इसकी खबरदारी ले। होटल, पानपट्ट्टी, चाय की हॉटेल, चौपाटी  आदि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क  का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना  बंधनकारक रहेगा।  इन स्थानों पर  नियमों का उल्लंघन होते हुए दिखाई देने पर  स्थानीय प्रशासन द्वारा नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना की जाए उसी तरह नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई देने पर संबंधीत, व्यापारी दुकानदारों पर कार्रवाई की  जाएंगी।  अकोला जिले के सभी धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल इन स्थानों के धार्मिक संस्थान एवं कार्यक्रमों में गर्दी नहीं होंगी इसका ध्यान रखा जाए तथा  आवश्यक उपाययोजना की जाए ,शोशल डिस्टेंसिंग का पालन  करना  अनिवार्य रहेगा। अकोला जिले के सभी बाजारपेठ में नागरिकों की गदीa नहीं होगी इसपर  स्थानीय प्रशासन नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा दक्षता एवं नियंत्रण किया जाए एवं  प्रतिबंध लगाया जाए ऐसे आदेश दिए गए । अकोला जिले की कक्षा ५ से लेकर ९ वी तक की सभी शालाएं, सभी महाविद्यालय एवं सभी प्रकार के निजी प्रशिक्षण केंद्र, निजी क्लासेस  २८ फरवरी तक बंद रहेगी।  इस समय अवधि में ऑनलाइन पद्धति से शिक्षा देना को अनुमति रहेगी  निजी दुकाने एवं आस्थापनाओ पर  केवल मास्क  का उपयोग करने वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाए तथा होटल में भी मास्क का उपयोग करना बंधनकारक रहेगा।   नियमो का उल्लंघन करते हुए दिखाईदेने पर  स्थानीय प्रशासन द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। आदी विभीन्न निर्देश जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर द्वारा दिए गए है।

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