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अपराधीक गतीविधीयों पर लगाम लगाने हेतु आरोपी 2 वर्ष के लिए तड़ीपार

अपराधीक गतीविधीयों पर लगाम लगाने हेतु आरोपी 2 वर्ष के लिए  तड़ीपार
अकोला- जिला अंतर्गत टोलियो को लगाम लगाने हेतू पुलिस स्टेशन पातुर के प्रभारी अधिकारी इन्होंने पुलिस स्टेशन पातुर अंतर्गत अपराधियों के नाम विनोद राजू तेजपाल एवं विशाल राजू तेजपाल निवासी गुरुवार पेठ साप्ताहिक बाजार पातुर  इनकी  अपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उनके खिलाफ कलम 55 महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम  अनुसार अकोला जिले से 2 वर्ष के लिए तड़ीपार करने का प्रस्ताव जिला पुलिस अधीक्षक अकोला इनके पास पेश किया था। इसी के मद्देनजर 7 अप्रैल को जिला पुलिस अधीक्षक  द्वारा उपरोक्त अपराधियों को अकोला जिले से 2 वर्ष के लिए तड़ीपार करने का आदेश पारित किया है। दोनों भी आरोपीयो को अकोला जिले से 2 वर्ष के लिए तड़ीपार किया गया है। इसी तरह अकोला जिले में अपराधियों के खिलाफ माहिती संकलित करने का कार्य शुरू है। जल्दी उन्हें भी तड़ीपार करने का प्रस्ताव तैयार करके अकोला जिले से तड़ीपार की प्रक्रिया शुरू  की जाएंगी ऐसा बताया गया है।

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