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अकोला, अकोट, मूर्तिजापुर में लॉकडाउन बढा...! 8 मार्च तक लॉकडाउन कायम जिलाधिकारी के निर्देश

अकोला, अकोट, मूर्तिजापुर में लॉकडाउन बड़ा...!
8 मार्च तक लॉकडाउन कायम जिलाधिकारी के निर्देश
अकोला-बढ़ते कोरुना के संक्रमण को देखते हुए अकोला में 1 मार्च  तक लॉकडाउन लगाया गया था कितु कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी द्वारा अकोला जिले के अकोला समेत अकोट, मूर्तिजापुर में लॉकडाउन 8 मार्च तक बढ़ाया गया है तथा इसके पहले दिए गए दिशा निर्देश उसी प्रकार रहने का भी कहां गया।
महाराष्ट्र समेत विदर्भ में कोरोना वायरस ने कहर मचाया हुआ है। इसके मद्देनजर अमरावती विभाग के अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलढाणा एवं वाशिम इन सभी जिलों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिसके मद्देनजर अमरावती विभाग के सभी जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम लगाने के लिए अमरावती विभागीय शहरी एवं ग्रामीण परिसरों में प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करके तथा संबंधित परिसरों में सीमा निश्चित करके उन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन के लिए किए गए नियमों का पालन करें। इस पर स्वतंत्र निर्देश विभागीय आयुक्त ने भी इसके पहले दिए हैं।

दिए गए निर्देश इस प्रकार 
1)  सभी प्रकार की अत्यावश्यक दुकाने, किराना दवाइयों की दुकान, अनाज की दुकानें यह सुबह 8 से दोपहर 3:00 बजे तक रहेंगी शुरू 
2) महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र के उद्योगों को शुरू रखने के लिए इसके पहले अनुमति दी गई है वह सभी उद्योग शुरू रखने के लिए अनुमति रहेंगी।
 3)सभी प्रकार के सरकारी कार्यालय, इमरजेंसी सेवाएं स्वास्थ्य एवं वैद्यकीय, आपत्ती व्यवस्थापन, पुलिस, अन्न व नागरिक आपूर्ति, महानगर पालिका, बैंक इन सेवाओं को छोड़कर यह 15% अथवा 15 व्यक्ति इसमें से जो भी ज्यादा संख्या ज्यादा है उसे  मान्यता रहेंगी। 
4) सभी प्रकार के निजी कार्यालय  कुल 15% अथवा कम से कम 15 कर्मचारी इसमें से जो संख्या ज्यादा होंगी उससे अनुमति रहेंगी।
5)  ग्राहकों को दुकानों में खरीदी करने के लिए करीब का रहने वाला बाजार अथवा  जो  परिचित  दुकानदार है संभव हो तो उनसे ही व्यवहार करें। दूर का सफर करके खरीदी कर ना टाले।
6) होटल को 9 से 9 तक शुरू रखते हुए केवल पार्सल की सुविधा को अनुमति रहेंगी।
7) शादी समारोह के लिए  25 लोगों से ज्यादा दूल्हा दुल्हन समेत अनुमति नही रहेंगी।
 8) सभी प्रकार के शैक्षणिक कार्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज, शाला यहां पर शैक्षणिक कर्मचारी संशोधन कर्मचारी, वैज्ञानिक इन्हें  ई जानकारी, उत्तर पत्रिका, जांच परिणाम घोषित करना आदि काम के लिए अनुमति रहेगी।
9)  माल यातायात हमेशा की तरह सुचारू रूप से जारी रहेंगा, यातायात के लिए किसी प्रकार का निर्बंध नहीं रहेगा।
10) सभी धार्मिक स्थल प्रतिबंध क्षेत्र में पूरी तरह से बंद रहेंगे।
11) ठोक भाजी मंडी सुबह 9:00 से 6:00 तक शुरू रहेंगी किंतु इस मंडी में चिल्लर विक्रेताओं को ही प्रवेश रहेगा ।
12)  संपूर्ण संभागीय ग्रामीण अथवा शहरी परिसरों में संचार बंदी के काल में सभी प्रकार की शाला शैक्षणिक प्रशिक्षण केंद्र निजी ट्यूशन क्लासेस कोचिंग क्लासेस यह सब बंद रहेंगी।
13)  अमरावती संभाग में ग्रामीण एवं शहरी परिसरों में संचार बंदी के समय सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक  मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धार्मिक एवं अन्य स्नेह सम्मेलन  सभी बंद रहेंगे।
14) चिकन मटन एवं मांस बिक्री की दुकान अंडे बिक्री की दुकानें सुबह 8:00 से 3:00 बजे तक रहेंगी शुरू।

 उपरोक्त आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1807 की कलम 188 अनुसार अपराध दर्ज किया जाएगा एवं संबंधित कलम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे निर्देश जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने दिए हैं।

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