कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई...!
जिलाधिकारी ने दिए कार्रवाई के निर्देश
अकोला-कोरोना संक्रमण विगत सप्ताह भर से बढ़ता ही जा रहा है इस हाल में प्रतिबंधक उपाय योजनाओं की अमल बारी प्रशासन द्वारा शुरू की गई है। उस संदर्भ में आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई के जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने आदेश निर्गमित किए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वाले नागरिकों ने अपने मुंह पर मास्क अथवा रुमाल का उपयोग करना आवश्यक है किंतु मास्क एवं अन्य वस्तुओं का उपयोग ना करते हुए घूमने वाले तथा विभिन्न यात्रा, जत्रा, धार्मिक उत्सव, समारोह, शादी समारोह, जन्मदिवस, महोत्सव, स्नेह सम्मेलन, सामूहिक कार्यक्रम, सभा, बैठक आदि स्थानों पर संबंधित व्यापारी, मालिक, आयोजक इन्होंने सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे आयोजनों में 50 लोगों से ज्यादा लोग मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं। इस संदर्भ में संबंधित विभागों ने बारीकी से अमल बजावनी होने के लिए उनके अंतर्गत आने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी इनके पथक गठन करें तथा दुकानदार, प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप, भाजीपाला, फल विक्रेता इनके द्वारा उपरोक्त दिए गए आदेशों की अमल बजावनी हो रही है या नहीं इस पर ध्यान रखा जाए। अगर अमल बजावनी नहीं हो रही हो तो उनके खिलाफ फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की कलम 144 एवं मुंबई पुलिस अधिनियम 1951, कोरोना वायरस संक्रमण एवं फैलाव रोकने के लिए निर्गमीत किए गए आदेश तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की कलम 188 अनुसार अपराध दर्ज करके वह जुर्माना वसूल किया जाए ऐसे निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं।
0 Comments