अकोला में हर रविवार लगेगा लॉकडाउन
रविवार लॉकडाउन में इन शर्तों का करना होगा पालन
अकोला, जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सख्त उपाय योजना का अलवंब किया जा रहा है। जिसके चलते अब अगले आदेश तक हर रविवार को संपूर्ण संचार बंदी तथा हर रोज रात में संचार बंदी होंगी। वाहनों मे यात्रा करते समय वाहन मे यात्री संख्या पर मर्यादा लगाईगई है। गर्दी के स्थान पर कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना का पालन एवं अन्य बातों पर जोर दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश गुरुवार की शाम जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर निर्मित किए हैं।
आदेश इस प्रकार
१)आगामी आने वाले हर रविवार को शनिवार की रात ८:०० से सोमवार की सुबह ६:०० बजे तक संपूर्ण अकोला जिले में अगले आदेश तक लॉक डाउन लागू किया गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति मुक्त संचार करते हुए दिखाई देने नहीं चाहिए।
२) रात्री लॉकडाउन संचार बंदी के आदेश का पालन करते हुए किसी भी व्यक्ति अथवा नागरिक की हलचल दिखाई दी अथवा मुक्त संचार करते हुए दिखाई देने पर उसके खिलाफ फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ की कलम १४४ अंतर्गत रात ८:०० बजे से सुबह ६:०० बजे तक सत्ता मनाई रहेंगी यह आदेश दिनांक १८ २०२१ से लागू किया गया है ।
३) संचार बंदी के दौरान इन्हें रहेंगी छूट सरकारी तथा निजी एंबुलेंस सेवा, रात के समय शुरु रहने वाली दवाइयों की दुकानें, ठोक भाजीपाला विक्री, दूध एवं दुग्ध जनने पदार्थ बिक्री करने वाली डेरी रेलवे तथा एसटी बस एवं प्राइवेट लग्जरी से उतरने वाले यात्रियों के लिए ऑटो रिक्शा महामार्ग के पेट्रोल पंप एवं धाबा, एमआईडीसी परिसर के उद्योग तथा उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी कामगार इन्हें कार्यालय पहचान पत्र पर जाने की अनुमति दी जाएगी।
४) शादी समारोह मैं केवल ५० लोगों से ज्यादा उपस्थित नहीं रहेंगे तथा शादी समारोह रात ८:०० बजे के पहले संपन्न होना चाहिए। ५) सप्ताह में भरने वाले बाजारो मे होनेवाली गर्दी से कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करना आवश्यक है। जिसके लिए जिले की मनपा, एवं सभी नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र की साप्ताहिक बाजार बंद किए गए हैं।६) चार पहिया वाहन में केवल एक ड्राइवर एवं तीन व्यक्ति, ऑटो रिक्शा वाहन में एक ड्राइवर एवं दो सवारी को अनुमति रहेगी। प्रमाण से ज्यादा सवारिया दिखाई देने पर संबंधित पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। ७) सभी प्रकार की दुकानें, बाजार, बार, होटल, सिनेमा, मनोरंजन आदि स्थानों को सुबह ६:०० से रात ८:०० बजे तक शुरू रखते आएगा। इस पर स्थानीय प्रशासन महानगर पालिका, नगर परिषद नगर पंचायत, ग्राम पंचायत ने खबरदारी लेना आवश्यक है। तथा पथको का गठन करके प्रतिबंधात्मक उपाय योजना एवं उनके स्तर पर गर्दी पर प्रतिबंध लगाया जाए। ८) अकोला जिले में सभी शाला एवं महाविद्यालय सभी प्रकार की निजी शिक्षण केंद्र ट्यूशन क्लासेज कोचिंग क्लासेस २८ फरवरी तक बंद रहेंगी। इस कालावधी में ऑनलाइन शिक्षा को अनुमति दी जाएगी यह आदेश दिनांक १८ फरवरी को मध्य रात से आगे के आदेश आने तक जिले के शहरी एवं ग्रामीण परिसरों के लिए लागू रहेंगे ऐसा जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने बताया।
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