महाराष्ट्र कोविड 19:राज्य के लिए नई गाइडलाइंस जारी...!
अब निजी ऑफिस और थियेटर 31 मार्च तक 50% क्षमता पर ही चलेंगे
मुंबई: विदर्भ समेत संपूर्ण महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर जारी है लगातार मरीजों का मिलने का सिलसिला भी जारी है इसी के मद्देनजर सरकार कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए तथा श्रृंखला को तोड़ने के लिए विभिन्न उपाय योजनाओं को आलम में ला रही है कोरोना के नए मामलों की संख्या में हो रहे इजाफे के बीच राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है. इसमें सभी थिएटर, ऑडिटोरियम और ऑफिसेस को 31 मार्च तक 50 प्रतिशत क्षमता से ही चलाने के निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है कि महाराष्ट्र में गुरुवार को 24 घंटों में कोरोना के 25,833 नए केस रिकॉर्ड हुए हैं, पिछले साल कोरोना महामारी के सामने आने के बाद एक दिन में यह केसों की सर्वाधिक संख्या है.थिएटरों और आफिसों में लोगों की क्षमता को सीमित करने का शुक्रवार का आदेश सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से सख्त लॉकडाउन लागू किए जाने की चेतावनी के कुछ दिन बाद सामने आया था. सीएम ने कहा था कि लोग मास्क पहनने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं कर रहे, ऐसे में सरकार को सख्त लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है.आदेश में कहा गया है, 'स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्राइवेट ऑफिस 50 प्रतिशत कैपसिटी के साथ काम करंगे.' आदेश में सरकारी और अर्धसरकारी ऑफिसों को भी स्टाफ अटेंडेंस के मामले में निर्णय लेने की बात कही गई है. हालंकि मेन्युफेक्चरिंग सेंटर से जुड़े ऑफिस अभी भी कम स्टाफ के साथ काम करेंगे. अकोला अमरावती यवतमाल वाशिम बुलढाणा नागपुर आदि स्थानों पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण कोो देखते हुए फिर बंद लगाए गए हैं नागपुर में 15 से 21 मार्च तक सख्त ला दौड़ लगा हुआ है। पी के मद्देनजर अब महाराष्ट्र में 50% निजी कार्यालयों में कर्मचारी तथा क्षेत्रों में संख्या रखने की नई गाइडलाइन जारी हुई है।
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