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एअर कंडिशन की क्षती पुर्ती देने का ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच का आदेश

एअर कंडिशन की क्षती पुर्ती देने का ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच का आदेश
अकोला- नया एअर कंडिशन खरिदने के बाद उसमे बारबार बिघाड होने पर प्रस्तुत एयर कंडीशन यह पुराने वर्ष का दिखनेपर इस से हुये मानसिक व शारीरिक कष्ट को देखते हुये क्षतिपूर्ती देने का आदेश जिला ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच ने दिया.अकोट फाइल परिसर के निवासी मो.अतिक मो युनूस ने दिनांक ६ अप्रैल २०१८ को विद्युत भवन समीप के इलेक्ट्रॉनिक शॉप से चोवीस हजार पाचसौ रुपये किमत का एलजी कंपनी का एयर कंडीशन खरेदी किया. मात्र खरेदी के तुरंत बाद इस एसी मे वाइब्रेशन एव बारबार गरम होने से ग्राहक मो. अतिक ने उक्त इलेक्ट्रॉनिक शॉप से संपर्क किया.इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप ने मरम्मत हेतू मेकॅनिक भेजकर एसी दुरुस्त किया . किंतू इस के बाद भी उस एसी मे निरंतर बिघाड जारी रहने से मो. अतिक ने सीधे एलजी कंपनी के नागपूर कार्यालय से संपर्क कर कंपनी को इस संदर्भ मे तक्रार दी.एलजी कंपनीने समय पास कर इस संदर्भ मे कंपनी के प्रतिनिधी से संपर्क करने को कहा.मो.अतिक ने कंपनी के प्रतिनिधी स संपर्क किया.एसी का आउटडोअर व इनडोअर नंबर यह अलग अलग होने से कंपनी से इस बारे मे कोई भी  सेवा नही मिल सकती यह बात प्रतिनिधी ने कही. इस संदर्भ मे मो अतिक को खरिदा गया एसी यह सन 2001 मे निर्मित होने की जानकारी मिली.एसी खरेदी मे अपनी दिशाभूल होने से मो.अतिक ने ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच मे उक्त शॉप एव एलजी कपनी पर क्षतीपूर्ती के लिये दावा दाखील किया.ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच की अध्यक्षा श्रीमती एस.एम. उंटवाले,सदस्य सुहास आलशी,उदयकुमार सोनवणे के सामने युक्तिवाद किया गया. दोनो पक्ष की दलीले एव सबुत जाचने के बाद विद्यमान ग्राहक न्याय मंच ने एलजी कंपनी को कसुरवार घोषित करते हुये कंपनी ने अर्जदार मो.अतिक को एअर कंडिशन का मूल्य 24500 रुपये वापस देकर,शारीरिक व मानसिक क्षती हेतू 2 हजार रुपये एव तक्रार खर्च के लिये 3 हजार रुपये इस तरह कुल 29500 रुपये देने का आदेश दिया.अर्जदार मो.अतिक की ओरसे पैरवी नोटरी, एड.इलियास शेखानी, एड.पी.जे.सांगानी,एड.आशिष देशमुख ने की.

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