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राज्य में सोमवार से पाबंदियों में सरकार देने जा रही छूट....! जानिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश

राज्य में सोमवार से पाबंदियों में सरकार देने जा रही छूट....! 
जानिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश
मुंबई-  महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए तथा पॉजिटिविटी दर को देखते हुए कोरोना आपदा की स्थिति अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग है। इस लिए राज्य सरकार ने कोरोना की स्थिति के मद्देनजर लॉक डाउन समाप्त करने के लिए राज्य को कई हिस्सों में बांटा है। शुक्रवार को बिचरात के बाद जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार सोमवार से कई पाबंदियों में छूट दी जाएगी। कोरोना पॉजिविटी रेट और अस्पतालों में आक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर पाबंदियों में छूट मिलेगी। 
1.  प्रशासकीय इकाईः मुंबई मनपा, नागपुर मनपा, पुणे, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, वसई-विरार, नई मुंबई, सोलापुर, कल्याण-डोंबिवली मनपा अलग प्रशासकीय घटक माने जाएंगे।        
2.   उपरोक्त महानगरपालिका क्षेत्रों को छोड़ कर राज्य के 34 जिलों  के शेष इलाकों को अलग प्रशासकीय घटक माना जाएगा। 
3.  जिला आपदा प्रबंधन प्रशासन 10 लाख से अधिक आबादी वाली जगह को अलग प्रशासकिय घटक घोषित करने का प्रस्ताव भेज सकता है। इस बारे में अंतिम फैसला आपदा प्रबंधन विभाग लेगा।

 ऐसा रहेंगा पाबंदियों का स्तर
महाराष्ट्र में लॉकडाउन हटाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के पांच स्तर बनाए गए हैं। यह पॉजविटी दर और अस्पतालों में ऑक्सिजन बेड की उपलब्धता पर निर्भर होगा। प्रत्येक आपदा प्रबंधन प्रशासन अपने-अपने इलाके में पाबंदियां हटाने का फैसला लेंगे। 
स्तर-1: जहां पॉजविटी दर पांच फीसदी से कम और आक्सिजन बेड 25 प्रतिशत से कम भरे होंगे।
स्तर-2: जहां पॉजविटी दर पांच फीसदी से कम और भरे ऑक्सिजन बेड का प्रतिशत 25 से 40 फीसदी होगा
स्तर-3:पॉजविटी दर पांच से दस फीसदी और 60 फीसदी से ज्यादा ऑक्सिजन बेड खाली होंगे
स्तर-4: जहां पॉजविटी दर 10 से 20 फीसदी और 60 फीसदी से ज्यादा ऑकेसिजन बेड भरे होंगे।
स्तर-5:जहां 20 फीसदी से ज्यादा पॉजविटी दर और 75 फीसदी से ज्यादा ऑक्सिजन बेड रोगियों से भरे होंगे।

किसी मिलेंगी कितनी छूट जानी जानिए
- आवश्यक वस्तुओं की दुकान/आस्थापना के लिए समय  नियमित शाम 4 बजे तक रविवार को बंद, मेडिकल छोड़ कर
-गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें  नियमित    सप्ताहभर शाम 4 बजे तक  
-मॉल/थियेटर (सिंगल स्क्रीन, मल्टीप्लेक्स)    नियमित    50% क्षमता के साथ     
- रेस्टोरेंट    नियमित    50% क्षमता के साथ    शाम 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ, बाद मेंपार्सल व होम डिलिव्हरी    केवल पार्सल/ होम डिलीवरी    होम डिलीवरी
-  सार्वजनिक स्थान, मैदान, वॉकिंग, साइकलिंग       नियमित    रोज सुबह5 से सुबह 9ब जे तक    सुबह 5 बजेसे 9 बजे तक।शनिवार रविवार बंद     
- निजी कार्यालय    सभी     सभी शाम 4 बजे तक    छूट वाली श्रेणी    बंद 
- सरकारी-निजी कार्यालयों में उपस्थिति     100%    100%    50%    25%    15%
- खेल     नियमित    इनडोर-सुबह-शाम 5 बजे से 9 बजे तक, ऑउट डोर पूरे दिन  ,  ऑउटडोर सुबह 5 से 9 बजे, शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक,    रोज सुबह 5 बजे से 9 बजे तक शनिवार रविवार बंद  
- सामाजिक/सांस्कृतिक/ मनोरंजन में लोगों की उपस्थिति नियमित     50% क्षमता   के साथ,शनिवार, रविवार पाबंदी     
-  विवाह समारोह    नियमित     50% क्षमता, अधिकतम 100 लोग     
-अंतिम संस्कार   20 लोग  
-   बैठक/ चुनाव/ स्थाई समिति बैठक, सहकारी मंडल.    नियमित     50% क्षमता   केवल ऑनलाईन
-  निर्माण कार्य    नियमित        कंस्ट्रक्शन साईट पर रहने वाले मजदूरों  द्वारा, शाम 4 बजे तक                      -   ई-कॉमर्स डिलीवरी    नियमित      
-  जमावबंदी     शाम 5 बजे तक  
-  जिम, सैलून,सौंदर्य केंद्र, स्पा/ वेलनेस केंद्र     नियमित     अपाउंटमेंट द्वारा, 50%क्षमता के साथ    शाम 4 बजे तक , 50% क्षमता के साथ,नॉन एसी     शाम 4 बजे तक , 50% क्षमता के साथ, नॉन एसी   बंद  -  सार्वजनिक परिवहन    नियमित     100 फीसदी सीटिंग कैपिसिटी के साथ, स्टैंडिंग नहीं    
- मालवाहक, अधिकतम तीन व्यक्ति/ चालक/ क्लीनर/सहायक  नियमित ई पास के साथ
- अंतर जिलायात्रा/निजी कार/टैक्सी/बस/ लंबी दूरी ट्रेन,   मेडिकल कार्य को लेकर ई-पास जरुरी
कौन से जिले का कौन से स्तर में है समावेश
स्तर 1: जलगांव, नागपुर, धुले, अहमदनगर, जालाना, गोंदिया, लातूर, चंद्रपुर, यवतमाल, नांदेड
स्तर 2: नंदूरबार, हिंगोली
स्तर 3: अकोला, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, मुंबई उपनगर, पालघर, सोलापुर, अमरावती, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, वाशिम, परभणी, उस्मानाबाद, बीड
स्तर 4:  बुलढाणा, पुणे, रायगड, कोल्हापुर, सातारा, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदुर्ग
स्तर 5: कोई शहर नहीं

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