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National Lok Adalat organized on March 3 in Akola district:अकोला जिले में 3 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

National Lok Adalat organized on March 3 in Akola district:अकोला जिले में 3 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

अकोला- राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण की सूचना के आधार पर प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन के अनुसार जिला न्यायालय एवं सभी तहसील न्यायालय में 3 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10:30 बजे से शाम 6:00 बजे के दौरान आयोजित किया गया है.

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में धनादेश अनदर प्रकरण, बैंक की कर्ज वसूली, कामगारों के विवाद, टैक्स वसूली, बिजली और पानी के बिल प्रकरण इस प्रकार आपस में समझौता होने वाले फौजदारी, वैवाहिक एवं अन्य दीवानी विवाद पर सुनवाई की जाएगी.
न्यायालय में प्रलंबित प्रकरण को समझौता से हल करने के लिए फौजदारी प्रकरण, धनादेश अनदर, बैंक का कर्ज वसूली, मोटर दुर्घटना नुकसान भरपाई, भू संपादन, वैवाहिक विवाद, कामगारों के विवाद, सेवाभिषेक वेतन, भतां, सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व प्रकरण, किराया आदि को लेकर सुनवाई की जाएगी.
पक्षकार इस अवसर का लाभ लेकर लंबित अथवा दखलपूर्ण प्रकरण लोक अदालत में रखने के लिए तहसील विधि सेवा समिति अथवा जिला विधि सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें इस प्रकार का वहां प्राधिकरण के अध्यक्ष आर एस तिवारी एवं सचिव योगेश पैठणकर ने किया है.

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