Local body elections should be held within four month: Supreme Court's order, Mahanagarpalika elections get green signal:चार महिने में कराएं स्थानीय निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, महानगरपालिका चुनावों को मिली हरी झंडी
मुंबई-सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से लंबित स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगले चार महीनों में चुनाव संपन्न कराए जाएं। इससे मुंबई, पुणे जैसी कई महानगरपालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर पंचायतों के चुनावों का रास्ता साफ हो गया है, जो करीब पांच वर्षों से लंबित थे।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए पूछा, "क्या आप चुनाव कराना ही नहीं चाहते?" कोर्ट ने चुनाव टालने का कोई ठोस कारण न पाते हुए तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जारी विवाद के कारण ये चुनाव बार-बार टाले जा रहे थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आरक्षण पर सुनवाई जारी रहेगी, पर चुनाव प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही, चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने का आदेश भी दिया गया है।
अब सबकी नजर इस पर है कि चुनाव आयोग इस आदेश का पालन कैसे करता है और कितनी जल्दी स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया शुरू करता है।
0 Comments