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Akola municipal corporation news:अकोला महानगरपालिका में पिछड़ा वर्ग महिला एवं सामान्य महिला आरक्षण नए सिरे से तय करने के आयोग के निर्देश

Akola municipal corporation news:अकोला महानगरपालिका में पिछड़ा वर्ग महिला एवं सामान्य महिला आरक्षण नए सिरे से तय करने के आयोग के निर्देश
अकोला, 14 नवंबर 2025 — अकोला महानगरपालिका की आगामी सार्वत्रिक निवडणूक–2025 के लिए 11 नवंबर 2025 को प्रमिलाताई ओक हॉल सभागृह में अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला, अन्य मागास वर्ग (OBC) महिला तथा सर्वसाधारण (सामान्य) महिला प्रवर्ग के लिए लॉटरी पद्धति से आरक्षण निश्चित कर प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोग को मंजूरी हेतु भेजा गया था।

राज्य निवडणूक आयोग ने उक्त प्रस्ताव पर निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि—

अनुसूचित जाति (SC) महिला,

अनुसूचित जमाती (ST) महिला,

तथा अन्य मागास वर्ग (OBC) महिला


इन तीनों प्रवर्गों के लिए पहले से निर्धारित आरक्षण यथावत रखा जाएगा।

हालाँकि, आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग महिला तथा सर्वसाधारण (सामान्य) महिला प्रवर्ग का आरक्षण दोबारा लॉटरी पद्धति से निर्धारित किया जाए।

राज्य सरकार द्वारा 20 मई 2025 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार नियम 6(3) व 6(4) के हवाले से, इन दोनों प्रवर्गों का आरक्षण निर्धारित कर राज्य निवडणूक आयोग को तत्काल मंजूरी हेतु भेजने का निर्देश दिया गया है।


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17 नवंबर को पुन: लॉटरी द्वारा आरक्षण निर्धारण

उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में, नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग महिला एवं सर्वसाधारण महिला आरक्षण का निर्धारण सीधे लॉटरी प्रणाली से करने हेतु:

📅 सोमवार, 17 नवंबर 2025
⏰ सुबह 11:00 बजे
📍 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुख्य सभागृह, अकोला महानगरपालिका

यह विशेष सोडत (लॉटरी) कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

अकोला महानगरपालिका प्रशासन ने संबंधित सभी पक्षों, राजनीतिक प्रतिनिधियों एवं नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहयोग करने तथा उपस्थित रहने का आग्रह किया है।

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