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Akola Municipal Corporation Reservation: अकोला मनपा आरक्षण को मान्यता मिली- राज्य निर्वाचन आयोग की मुहर

Akola Municipal Corporation Reservation: अकोला मनपा आरक्षण को मान्यता मिली- राज्य निर्वाचन आयोग की मुहर

अकोला, 18 नवंबर 2025 – अकोला महानगरपालिका की सार्वत्रिक चुनाव प्रक्रिया–2025 के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 11 नवंबर को प्रमिलाताई ओक सभागृह में अनुसूचित जाति (महिला), अनुसूचित जनजाति (महिला), पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग (महिला) और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित कर प्रस्ताव आयोग को अनुमोदन हेतु भेजा गया था।

इस संदर्भ में, राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुसूचित जाति (महिला), अनुसूचित जनजाति (महिला) तथा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की लॉटरी को मंजूरी दे दी है, जबकि पिछड़ा वर्ग (महिला) और सामान्य वर्ग (महिला) के आरक्षण को दोबारा लॉटरी के माध्यम से 17 नवंबर 2025 को निर्धारित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

निर्देशों के अनुसार, महानगरपालिका प्रशासन द्वारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुख्य सभागृह में आरक्षण लॉटरी निकालकर पिछड़ा वर्ग (महिला) व सामान्य वर्ग (महिला) के अंतिम आरक्षण का निर्धारण किया गया और इसे पुनः राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी के लिए भेजा गया। इस पर आयोग ने 18 नवंबर 2025 को अपने अवर सचिव के हस्ताक्षर सहित मंजूरी का पत्र भेज दिया है।

आयोग द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित आरक्षण पर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित कर, आरक्षण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया महानगरपालिका प्रशासन अपने स्तर से पूर्ण करे और इसका विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को सौंपे।

इसी के अनुसार, प्रारूप आरक्षण पर आपत्तियाँ एवं सुझाव प्रस्तुत करने के लिए 19 से 25 नवंबर 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अवधि में महानगरपालिका के नागरिक चुनाव विभाग कार्यालय में अपने सुझाव व आपत्तियाँ प्रस्तुत करें।

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