Header Ads Widget

रात 9:00 से सुबह 6:00 तक संचार बंदी ...! जानिए संचार बंदी में किसे रहेंगी अनुमति

रात 9:00 से सुबह 6:00 तक संचार बंदी ...! 
जानिए संचार बंदी में किसे रहेंगी अनुमति
अकोला- जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखकर प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अंतर्गत जिले में शहर एवं ग्रामीण परिसरो में रात 9:00 से सुबह 6:00 बजे तक रात का संचार बंदी लागू करने के आदेश जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने दीए हैं। 
संचार बंदी के समय दी जाने वाली सहूलते
सरकारी तथा निजी एंबुलेंस सेवा रात के समय  शुरू रहने वाली वाली दवाइयों की दुकान कर्तव्य पर रहने वाले पुलिस एवं स्वास्थ्य तथा आपत्ती व्यवस्थापन से संबंधित व्यक्तियों की वाहाने कर्तव्य पर रुकने वाले यातायात एवं हॉस्पिटल में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ अत्यावश्यक सेवा बिजली जलापूर्ति दूरसंचार दवाइयों की गाड़ियां दमकल विभाग बैंक एवं एटीएम में पैसे भरने वाली गाड़ियां   कर्तव्य  पर रहने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी अति आवश्यक वस्तुओं की सेवा वस्तु एवं माल की यातायात एवं कर्तव्य पर अधिकारी कर्मचारी, प्रसार माध्यम उनके प्रतिनिधि, समाचार  पत्र छपाई, वृत्य पत्र विक्रेता रात के समय चलने  वाले पेट्रोल पंप एवं हाईवे पर के पेट्रोल पंप ढाबे रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट लग्जरी से उतरने वाले यात्रियों को रिक्शा,  तथा जिलाधिकारी ने अनुमति दिए हुए अधिकारी कर्मचारियों को व तथा निजी व्यक्तियों ने पहचान पत्र एवं विशेष कार्य के लिए नियुक्ति पर आदेश तथा मरीजों की आवश्यक दस्तावेज साथ में रखना आवश्यक होगा संबंधित व्यक्ति एवं संघटना  पर अपराध दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन पुलिस निरीक्षक दर्जे से कम नहीं ऐसे अधिकारी की अधिकृत नियुक्ति की गई है तथा जिले के शहरी एवं ग्रामीण परिसर में आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इस आदेश में कहा गया है।

Post a Comment

0 Comments

close