बकरी ईद मनाते समय सरकार की मार्गदर्शक सुचनाओें का पालन करें- जिलाधिकारी निमा अरोरा
अकोला , ‘बकरी ईद’ यह पूर्व दि.२१ को मनाया जा रहा है। वह सादगी के साथ मनाना आवश्यक है तथा मार्गदर्शक सुचनाएंव प्राप्त हुई है। जिले बकरी ईद मनाते समय सरकार की दी गई मार्गदर्शक सुचनाओं का पालन करें, ऐसी अपील जिल्हाधिकारी निमा अरोरा ने की है। इस संदर्भ मे उन्होंने कहा की,जिले मे कोविड-१९ के संक्रमण के चलते विगत साल भर से विभीन्न उपक्रम, कार्यक्रम, आम उत्सव, त्यौहार सादगी के साथ मनाए जा रहे है। कोविड का संक्रमण कम हुआ है विंâतू अभी भी खतरा टला नही है। उस दृष्टीकोण से सभी ने बडी मात्रा मे एकसाथ आकर उत्सव मनाना उचित नही होंगा। तथा कोविड-१९ के डेल्टा व्हेरिएंट के संक्रमण की संभाव्य परिस्थिती को ध्यान मे रखते हुए पुरे राज्य मे लेवल-३ अनुसार निर्बंध जारी किए गए है। इस संदर्भ मे महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्गमित कि गई मार्गदर्शक सुचनाओं का बारीकी से पालन करना आवश्यक है।
इन नियमों का करें पालन
१. पुरे अकोला जिले मे सुबह ७ से शाम ४ बजे इस समयावधी मे आवश्यक व अनावश्यक सेवाओं को शुरू रखा गया है।
२.हर शनिवार व रविवार इस दिन अत्यावश्यक सेवा को छोडकर अन्य सेवाएं बंद रखी गई है।
३. शाम ५ बजे से दुसरे दिन की सुबह ५ बजे तक संचारबंदी तथा सुबह ७ से शाम ५ बजे तक जमावबंदी लागु की गई है। ५ बजने के बाद किसी भी व्यक्ती को मुक्त संचार करने हेतू सख्त मना है।
४. आगामी समय मे आनेवाले त्योहार व उत्सव को ध्यान मे रखते हुए कानून व सुव्यवस्था के चलते कलम ३७ (१)(३) लागु की गई है।५. कोविड-१९ के कारण निर्माण हुई संक्रमण की परिस्थिती से राज्य मे सभी धार्मिक उत्सव पर प्रतिबंध है। उसके मद्देनजर बकरी ईद की नमाज मस्जिद अथवा ईदगाह अथवा सार्वजनिक स्थानों पर अदा न करते हुए, नागरीक अपने घरोें मे अदा करें।
६. फिलहाल कार्यान्वित रहनेवाले जानवरों के बाजार बंद रहेंगे। नागरीक जानवर की खरेदी करनी हो तो ऑनलाईन अथवा मोबाईन के माध्यम से खरेदी करें।
८. लागू किए गए दि ४ जुन और उसके बाद समय समय पर निर्गमित की गई सुचना अनुसार अन्य निर्बंध कायम रहेंगे। उसमे बकरी ईद के अवसर पर किसी भी प्रकार छुट नही दी जाएगी।
९. बकरी ईद के अवसर सार्वजनिक जगहों पर किसी भी प्रकार गदीa ना की जाए।
१०. कोविड संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार के मदत व पुनर्वसन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षा विभाग तथा संबधित महापलिका, पोलीस, स्थानीय प्रशासन व इस कार्याल्य द्वारा कोरोना संदर्भ मे निर्गमित किए गए विभीन्न आदेशो का उल्लंघन ना हो इसकी खबरदारी लेकर व उपरोक्त निमयों का पालन करना अनिवार्य रहेंगा।
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