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अब दुकाने रात ८ बजे तक रहेंगी शुरू....!जिला आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय

अब दुकाने रात ८ बजे तक रहेंगी शुरू....!
जिला आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय
अकोला-  कोविड-१९ वायरस का  संभाव्य तिसरा स्तर ध्यान मे रखकर कोविड वायरस के  संक्रमण पर रोकथाम लगाने के लिए ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत लेवल-३ अ लादे गए  निर्बंधो तक  बदल करके   सुधारीत आदेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समीती द्वारा दिए गए निर्णय अनुसार आवश्यक व बगैर आवश्यक दुकाने अब रात ८ बजे तक शुरू रहेंगी। अकोला जिले के  शहरी व ग्रामीण परिसरों के लिए   मंगळवार दि. ३ अगस्त से अगले आदेश तक  प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा ने  निर्गमित  किए है।
आदेश इसप्रकार
१.      सभी  प्रकार की अत्यावश्यक व बगैर आवश्यक दुकान, मॉल्स सोमवार से  शुक्रवार  रात  आठ बजेतक शुरू रहेंगे। तथा हर शनिवार को आवश्यक सेवा की दुकाने छोडकर अन्य दुकाने, मॉल्स दोपहर ३ बजे तक शुरू रहेंगे।
२.      सप्ताह के हर  रविवारी  को आवश्यक  सेवा को छोडकर अन्य सेवा देनेवाली  आस्थापना, दुकाने, प्रतिष्ठान बंद रहेंगी।
३.      जिले के सभी  पेट्रोलपंप, डीझेल, सीएनजी गॅस पंप हमेशा की तरह शुरू रहेंगे।
४.    सार्वजनिक स्थान, खेल मैदान, ओपन स्पेस, बाग बगीचे, जीम, जॉगींग एवं सायकलींग के लिए  सोमवार से रविवार शाम ८ बजे तक शुरू रहेंगे।
५.     सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी कार्यालय यह १०० प्रतिशत पुरी क्षमता के साथ शुरू रहेंगे।  
६.      वर्क फार्म होम सुविधा रहनेवाले कार्यालयों को इसके आगे भी उसी तरह शुरू रखते आएगा।
७.     सभी प्रकार के  कृषी संबंधी सेवा देनेवाली दुकाने एवं कृषि  सेवा केन्द्र, सार्वजनिक बांधकाम, उत्पादन क्षेत्र से संबंधीत व्यवसाय, आवश्यक सेवा   उद्योग प्रक्रिया व सार्वजनिक यातायात एवं माल की यातायात  कोविड नियमो का पालन करके शुरू रहेंगी।
८.     जीम, व्यायामशाला, सलुन, ब्युटी पार्लर, स्पा, योगा केन्द्र तथा  शासकीय व खाजगी अभ्यासिका यह  ५०  प्रतिशत क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार रात ८ बजे तक शुरू रहेंगी। तथा शनिवार को दोपहर ३ बजे तक शुरू रहेंगी। रविवारी को पुरी तरह सेबंद रहेंगी।  
९.      सभी राष्ट्रीयकृत बँक, निजी बैंक एवं बगैर बँकींग वित्तीय संस्था, सुक्ष्म वित्त संस्था, सहकारी संस्था, पतपेढी संस्था, बिमा, पोस्ट पेमेंट बँक व आर्थिक बातो से  संबंधित रहनेवाले सभी व्यवहार उनके समय अनुसार  शुरू रहेंगे।  
१०.  सभी सिनेमागृह, मल्टीप्लेक्स थिएटर, नाटयगृह, मनोरंजन केन्द्र यह अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
११.  सभी  धार्मीक स्थल, प्रार्थना स्थल, बंद रहेंगे।
१२.  शाला, कॉलेज शुरू करने संबंध मे राजय के शिक्षा विभाग द्वारा  स्वतंत्र आदेश  निर्गमित किया जाएगा।
१३.  हॉटेल, रेस्टॉरेन्ट, भोजनालय   सोमवार से शनिवार दोपहर ०४.०० बजेतक ५० प्रतिशत आसन क्षमता कके सााि कोविड प्रतिबंधात्मक आदेशेâ का पालन करके शुरू रख सवेंâगे। उसके बाद केवल पार्सल सुविधा शुरू रख सकते है।  
               उपरोक्त आदेशो का पालन मंगलवार दिनांक ३ अगस्त से  संपूर्ण अकोला शहर व जिले के ल शहरी तथा  ग्रामीण परिसरों के लिए  लागू रहेंगा ऐसा जिलाधिकारी  नीमा अरोरा ने अपने आदेश मे कहा है।

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