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अकोला वासियों के लिए बड़ी खबरं....! 25 जनवरी से मनपा अंतर्गत गुंठेवारी प्रकरण होंगे मंजूर- मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी

अकोला वासियों के लिए बड़ी खबरं....!
25 जनवरी से मनपा अंतर्गत गुंठेवारी प्रकरण होंगे मंजूर- मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी

अकोला-23 जनवरी 2022 से महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (निगमाधीन करना, ग्रैनी वृद्धि एवं नियंत्रण) अधिनियम दिनांक 12 मार्च तारीफ करके 2021 अनुसार पारित करके 1 जनवरी 2021 के पहले गुंठेवारी पद्धत से निर्माण हुई अनधिकृत बांधकाम एवं खुले भूखंडों को नियमित करने का अवसर अकोला महानगरपालिका के www.Gunthewari.org, Town Planning Department इस संकेत स्थल पर उपलब्ध करके दी गई है तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर संकेत स्थल पर अवश्य भेट दें। ऐसी अपील भी की गई। गुंठेवारी विकास नियमीत  करने के कारण अनियमित रहने वाले बांधकाम नियमित होंगे, बांधकाम  नियमित होकर अधिकृत पंजीयन होने से भविष्य काल में मालमत्ता एवं भूखंड की बिक्री व्यवहार में अधिकृतता रहेंगी  टैक्स वसूली में 3 गुना की बजाए 1 गुना के मुताबिक टैक्स वसूला जाएगा। जिसका फायदा नागरिकों को होंगा। गुंठेवारी बांधकाम नियमित करने के लिए वसूली जाने वाली  राशि यह नागरिकों के परिसर के सड़कें, पानी ड्रेनेज एवं अन्य नागरी सुविधाओं के लिए खर्च होंगे इस सुविधा का उपयोग परिसर के नागरिकों को होगा। किंतु दिए गए समयावधि में बांधकाम भूखंड नियमित करने के लिए आवेदन  करने वाले को सरकार आदेश अनुसार कड़क कार्रवाई की जाएगी। यह अकोला वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। वरना भविष्य में कठोर  कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नागरिकों ने इस अवसर का लाभ लेकर गुंठेवारी प्रकरण ऑनलाइन पेश करके अपने बांधकाम को नियमित करने का आह्वान मनापा आयुक्त कविता द्विवेदी ने किया है।

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