Social Media opjectionable Post- खबरदार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोष्ट करने हो सकती है कार्रवाई
अकोला- जिले में आगामी दिनों में सर्वधर्मिय त्यौहार उत्सव आने वाले हैं। इस काल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले पर पुलिस की पैनी नजर रहेंगी। गणेश उत्सव, नवदुर्गा, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन उत्सव मनाए जाने वाले हैं। किंतु कुछ समाज विघातक लोग यह सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल कर जातीय विवाद निर्माण करके कानून व व्यवस्था भंग करने मैं लगे रहते हैं। जिसके कारण जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा अकोला जिले की सभी जनता से अपील की गई है के, सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की सामाजिक भावना को ठेस ना पहुंचे व शांति भंग हो सकती है तथा जातिय विवाद खडा हो सकता है इस प्रकार के पोस्ट अथवा मैसेजेस ना भेजे। किसी भी पोस्ट की पूर्ण जानकारी न हो तो व्हाट्सएप फेसबुक टि्वटर इंस्टाग्राम एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट अथवा मैसेज प्रसारित ना करें एवं अफवाह ना फैलाएं। इस प्रकार की पोस्ट मैसेज प्रसारित करने पर जातीय विवाद निर्माण हो सकता है व कानून प्रक्रिया का भंग होकर कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण होने पर संबंधित वायरल करने वाले व्यक्ति को जातीय सलोखा तोड़कर, सार्वजनिक शांति को भंग करने के कारन कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
एसपी कार्यालय द्वारा सोशल मॉनिटरिंग सेल
पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा सोशल मॉनिटरिंग सेल स्थापन किया गया है। उस पर सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, टि्वटर इंस्टाग्राम एवं अन्य सभी सोशल मीडिया के माध्यमों पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। जिले में जातीय विवाद निर्माण करने वाले पोस्ट वायरल करने वाले संबंधित ग्रुप एडमिन के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 68 अनुसार प्रतिबंध किया जा रहा है ऐसा कृत्य करने पर महाराष्ट्र पुलिस कलम 140 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 505, 295 (अ), 153 (अ), एवं अन्य धाराओ के अनुसार अपराध दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस सबूत के रूप में उपयोग की जाएगी। इसके कारण सभी अकोला शहर में शांति एवं सामाजिक सलोखा रखने हेतु जिला पुलिस को सहयोग करने की अपील जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा की गई है।
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