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Akola District Magistrate Neema Arora Order:जिलाधिकारी का आदेश संचारबंदी निर्बंध में अशतः बदल

Akola District Magistrate Neema Arora Order:जिलाधिकारी का आदेश संचारबंदी निर्बंध में अशतः बदल

अकोला- शहर की चारो स्टेशन अंतर्गत 13 मई से लागू की गई संचार बंदी निर्बंध में बदल करने के आदेश जिलाधिकारी निमा अरोरा ने  आज दिए हैं। 
जिसमें कहा गया है कि, सिटी कोतवाली एवं रामदास पेठ पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले परिसरों में जमाव बंदी निर्बंध हटाए गए हैं।
पुराना शहर एवं डाभकी रोड पुलिस स्टेशन अंतर्गत संचार बंदी मे ढील करके 15 मई से शाम 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक जमावबंदी लागू की गई है तथा 15 की रात 8:00 से 16 कि सुबह 8:00 तक संचार बंदी लागू की गई है। 16 से अगले आदेश तक सुबह 8:00 से रात 8:00 बजे तक जमाबंदी  तथा रात 8:00 से सुबह 8:00 तक संचार बंदी लागू का आदेश (15 मई 2023 का कायम रखा गया है।) जमावबंदी के आदेश अनुसार पांच  वह उससे ज्यादा व्यक्ति एक साथ दिखाई दिए तो आदेश का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएंगी ऐसा आदेश मे स्पष्ट में कहा गया है।


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