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Four different crimes registered against the organizers of Akola Shiv Mahapuran Katha: शिव महापुराण कथा के आयोजकों पर अलग अलग चार अपराध दर्ज...नागरीकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और नियमों का उलंघन करने के आरोप




Four different crimes registered against the organizers of Akola Shiv Mahapuran Katha: शिव महापुराण कथा के आयोजकों पर अलग अलग चार अपराध दर्ज

नागरीकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और नियमों का उलंघन करने के आरोप

अकोला- बार्शिटाकली पुलिस स्टेशन  अंतर्गत आने वाले ग्राम म्हैसपुर में शिव महापुराण कथा का आयोजन 5 मई से 11 मई के बिच रखा गया था.जिस के आयोजकों पर नागरिकों को असुविधा, महामारी फैलने का अनुमान, लोगों के स्वास्थ के साथ खिलवाड़ करने और नियमों को ताक पर रखने और ध्वनी प्रदुशन को बढ़ावा देने के चलते अपराध दर्ज किया गया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कथा प्रवचन के आयोजक म्हैसपुर निवासी विजय जगदिश प्रसाद दुबे और रुपेश शांतीकुमार चौरासीया निवासी माली पुरा अकोला ने अनुमती सिर्फ पंडित प्रदिप मिश्रा जी के कार्यकम की ली लेकिन उन के कार्यक्रम के बाद बाल कथा वाचक का कार्यक्रम लिया वही मुंबई पुलिस एक्ट की अधिनियम की धारा 37 (1), ( 3 ) का उलंघन किया. इस के अलावा ध्वनी प्रदुशन ( नियमन व निमंत्रण ) 2000 के नियम 5 के उलंघन के तहत भी उन दोनो पर मामला दर्ज किया गया. जिस में बताया गया है कि रात दस से सुबह के 6 तक लाऊड स्पिकर पर सर्वोच्च न्यायलय की पाबंदी होने के बावजुद भी सुबह के 4 बजकर 45 मिनट को  कार्यक्रम लेकर सर्वोच्च न्यायलय के आदेश का उलंघन करने के चलते भी आरोपी बनाया गया है. वही आयोजकों द्वारा लिये गये कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भाविक भक्तों के आने के अनुमान को नज़र अंदाज करके उन के लिये कोई उपायोजना नही की गई. इस कार्यक्रम में भाविक भक्तों में महिलाओं का बड़ी संख्या में समावेश अधिक होने के चलते उनके लिये शौचालयों का नियोजन नही किया गया.  यह बात पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, आरोग्य प्रशासन के आयोजकों को बार बार बताये जाने पर भी आयोजकों ने जानबुझ कर इस ओर अनदेखा किया.इस कार्यक्रम में राज्य और परराज्य से भाविक भक्त आये हुये थे. उन को शौच के लिये खुले में बैठना पड़ा जिस से कार्यक्रम के परिसर में गंदागी और दुर्गंध फैल गई थी. जिस से महामारी फैलने की आशंका को नज़र अंदाज नही किया जा सकता. इस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोग्य विभाग कापसी को संपर्क कर उस का ब्योरा मांगा. जिस में उन्होने बताया कि कार्यक्रम के परिसर में बडे पैमाने पर गंदगी फैली हुई है. जिस से परिसर में दुर्गंध फैली हुई है. ऐसी कई शिकायतों के आधार पर शिकायत कर्ता खुफिया विभाग के हेड. काँन्टेबल. किशोर पिंजर की चार शिकायतों के आधार पर भांदवी की धारा 188,269,270 के साथ सह धारा 135 के तहत अपराध दर्ज किया है.

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