Accused sentenced in check bounce case:चेक अनादरण मामले में आरोपी को सजा
अकोला-मित्र से उधार लिए हुए पैसे देने के लिए नाकारने वाले तथा उसके ऐवज में चेक दिया गया और वह अनादर हो गया। अदालत ने आरोपी को एक माह की कैद और रुपये लौटाने की सजा सुनाई है। विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, उगवा निवासी आरोपी राजेश दशरथ घोडके को दोस्ती में अश्विन कैलाशचंद बजाज ने 80,000 उधार दिए थे.
जो 2017 में लिया गया था. इसके बाद अपने दोस्त से वादा किया कि मैं एक महीने में उक्त पैसे लौटा दूंगा। उक्त पैसे मांगने के बाद, राजेश घोडके ने हैंड मनी के बदले वाशिम अर्बन बैंक का एक चेक जारी किया और उक्त चेक जनवरी 2018 में बाउंस हो गया। इसके बाद बार-बार पैसे मांगने के बावजूद राजेश घोडके ने पैसे देने से इनकार कर दिया. फिर बजाज द्वारा कानूनी नोटिस भेजकर आरोपी राजेश घोडके को कोर्ट में घसीटा गया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और मामले के सभी गवाहों और सबूतों का अवलोकन किया. उक्त साक्ष्य को स्वीकार करते हुए डी. एस कोलते अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायालय क्रमांक दो द्वारा उक्त मामले में आरोपी राजेश घोडके को 80 हजार रुपये वापस करने का आदेश दिया. साथ ही एक महीने की सजा भी सुनाई. उक्त मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुमित महेश बजाज एवं अधिवक्ता वर्षा सदर ने पैरवी की।
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