अब सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सभी दुकानें खोलने की अनुमति
जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर के आदेश
अकोला- अकोला में फिर से कोरोना वायरस ने कहर मचाया हुआ है लगातार 400 के आसपास मरीज मिल रहे हैं ।जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन विभिन्न योजनाओं का अवलम करते हुए कोरोना वायरस के मरीज को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रही है। उसी के मद्देनजर अकोला में पहले केवल अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानों को खोलने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा दी गई थी। किंतु अन्य व्यापारियों की दुकानें बंद होने से उन्हे आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा था जिसके मद्देनजर बुधवार को अकोला जिला अधिकारी एवं व्यापारियों की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई जिसमें नियमों का पालन करते हुए दुकान खोलने की मांग व्यापारियों ने रखी थी उस पर जिला प्रशासन द्वारा सकारात्मक प्रतीसाद देते हुए उन्हें दुकान खोलने की अनुमति दी गई। किंतु कुछ नियमों का पालन भी करने का कहां गया। जिसके चलते व्यापारियों ने राहत की सांस ली है लेकिन संबंधित व्यापारी एवं दुकानदार को अपने कर्मचारियों के साथ कोरोना की जांच कराना अनिवार्य किया गया है अगर कोरोना की जांच नहीं की गई तो संबंधित दुकानदार एवं व्यापारी पर कार्रवाई तथा दुकान को सील वह जुर्माना लगाया जाएगा ऐसा अपने आदेश में जिला अधिकारी ने बताया है।
जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश किस प्रकार
1)सभी प्रकार की सेवा अंतर्गत रहने वाली दुकानें अगले आदेश तक सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक शुरू रहेंगी जिस प्रतिष्ठान अथवा दुकान व्यवसाय के संबंधित को कोरोना जांच नेगेटिव आई ऐसे दुकान व्यापारी उनकी दुकानें शुरू रखते आएंगी। अगर जाच नहीं कराई गई तो सील लगाने की कार्रवाई की जाएगी तथा उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
2) होटल रेस्टोरेंट इनके किचन रसोई यह सुबह 9:00 से रात 9:00 बजे इस समय में शुरू रहेंगे तथा ऐसे होटल रेस्टोरेंट केवल घर पहुंच सुविधा देने के लिए अनुमति रहेगी।
3) दूध बिक्री दूध का घर पहुंच वितरण सुबह 6:00 से शाम 7:00 बजे तक।
4) सभी निजी एवं स्वास्थ्य सेवा सभी निजी सरकारी अस्पताल पशु चिकित्सक सेवा अस्पताल उनके नियमित समय अनुसार शुरू रहेंगे।
5) दवाइयों की दुकानें मेडिकल यह भी नियमित समय में शुरू रहेंगी।
6) सभी पेट्रोल पंप यह शाम 5:00 बजे तक शुरू रहेंगे केवल नीचे दिए गए पेट्रोल पंप जिसमें मैं एमआर वजीफदर एंड कंपनी आलसी प्लॉट अकोला, मैं वजीफदर एंड संस वसंत देसाई स्टेडियम के समीप अकोला, मे के बी को ऑटो सेंटर शिवाजी महाविद्यालय के सामने अकोला औद्योगिक विकास महामंडल क्षेत्र, मैं न्यू अलंकार सर्व वाशिम बायपास अकोला रात 9:00 बजे तक अत्यावश्यक सेवा के लिए शुरू रहेंगे तथापि उपरोक्त नमूद 5 पेट्रोल पंपों को अत्यावश्यक सेवा के इलावा अन्य कारण के लिए बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
7) मनापा नगर परिषद नगर पालिका क्षेत्र के जो व्यापार से शुरू रखने के लिए इसके पहले अनुमति दी गई थी वह सभी उद्योग शुरू रखने के लिए अनुमति रहेगी।
8) सभी प्रकार के सरकारी कार्यालय और बैंक यह 15% अथवा 15 व्यक्तियों से जो ज्यादा संख्या होगी उसे गिरधर कर दूर रखने की अनुमति रहेगी।
9) शादी समारोह के लिए केवल 25 लोगों को दूल्हा दुल्हन के साथ तहसीलदार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
10) सभी प्रकार की सार्वजनिक यातायात एवं निजी यातायात आवश्यक कार्यो के लिए संबंधित क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा।
11) ठोक सब्जी पाला विक्रेता सुबह 3:00 से सुबह 6:00 बजे तक शुरू रख सकेंगे किंतु इस मंडी में चिल्लर विक्रेताओं को प्रवेश ही रहेगा। संबंधित व्यापारियों ने कोविड की जांच करना अनिवार्य होगा।
12) पूरे अकोला जिले के शाला कॉलेज, टेक्निक प्रशिक्षण केंद्र, निजी ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे।
13) सभी धार्मिक स्थल प्रतिबंधित क्षेत्रों में नागरिकों के लिए पूरी तरह से बंद होंगे।
उपरोक्त नियमों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का जिलाधिकारी ने अपने आदेश में बताया।
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