साथ में इन शर्तों का करना होगा पालन
अकोला-जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ रहा है। इसी के मद्देनजर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अंतर्गत जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने आदेश निर्मित किए हैं।
आदेश किस प्रकार
१.सभी प्रकार की सेवा अंतर्गत रहने वाली दुकानें अगले आदेश तक सुबह ९:०० से शाम ७:०० बजे तक शुरू रहेंगी किंतु सभी संबंधित व्यापारी दुकानदार तथा कामगारों की कोविड जांच करना अनिवार्य होगा जो प्रतिष्ठान दुकान व्यवसाय में सभी संबंधित की कोविड जांच रिपोर्ट निगेटिव्ह होंगी ऐसे दुकान व्यापारी अपनी दुकानें शुरू रख सवेंâगे।अन्यथा दुकानें सील की जाएंगी तथा उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएंगी। २. होटल रेस्टोरेंट इनके किचन एवं रसोई घर यह सुबह ९:०० से शाम ८:०० बजे तक शुरू रहेंगे तथा ऐसे होटल रेस्टोरेंट इन्हें केवल पार्सल सुविधा के लिए अनुमति रहेंगी। ३. रात्रीr जमावबंदी एवं संचार बंदी पर २७ मार्च का आदेश कायम रखा गया है एवं आगे भी जारी अगले आदेश तक रहेगा। अकोला जिले के शहरी तथा ग्रामीण परिसरों में रात ८:०० बजे से सुबह ६:०० बजे तक जमावबंदी एवं संचार बंदी लागू की गई है संचार बंदी के आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति कार्रवाई की जाएगी।४. सार्वजनिक स्थान बाग बगीचे यह रात ८:०० से सुबह ६:०० इस समय अवधि में बंद रहेंगे। ५. शादी समारोह के लिए ५० लोगों को उपस्थिति की अनुमति रहेगी जिसमें बैंड पथक एवं सांस्कृतिक पथक भी शामिल है इसके लिए तहसीलदार द्वारा अनुमति लेना आवश्यक होगा।६. अंतिम संस्कार के लिए केवल २० लोगों को उपस्थिति की अनुमती रहेंगी। ७. जिले के शहरी एवं ग्रामीण परिसर में भरने वाले साप्ताहिक बाजार ५ अप्रैल से अगले आदेश के अनुरूप निगमित किए गए। निजी उपाययोजना पर अवलंबीत रहकर शुरू किए जा रहे हैं।
अ. साप्ताहिक बाजार में व्यापार करने वाले व्यापारी दुकानदार कर्मचारियों ने अपनी दुकान बाजार में लगाने के पहले कोविड जांच करना आवश्यक होगा जो व्यापारी दुकानदार कामगार इनकी जांच निगेटिव आई होंगी ऐसे ही व्यापारी उनकी दुकानें साप्ताहिक बाजार में लगा सकेंगे अन्यथा इससे दुकानदारों व्यापारियों पर जुर्माना कार्रवाई की जाएगी।
ब. कोविड जांच नेगेटिव रिपोर्ट के साथ बाजार में दुकान लगाते सकते हैं अन्यथा नहीं।
क. बाजार में दुकानों की सामाजिक दुरी का पालन करते हुए की जाए तथा मास्क उपयोग अनिवार्य होगा इस पर स्थानीय प्रशासन व्यवस्था करें।
८.होम क्वारंटाइन संबंधी सभी नियम शर्तों का पालन कड़ाई से करें एवं संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दें ऐसे आदेश दिए।९. सभी शासकीय कार्यालय स्वास्थ्य तथा अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर ५०फीसदी कर्मचारी क्षमता से शुरू रखते आएंगे।
यह होंगा काईवाई का स्वरूप
रात्रि कफ्र्यू के दौरान पांच व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तियों के दिखाई देने पर रात्रि कफ्र्यू समय अवधि में आम स्थान पर एवं बाग बगीचों में घूमने वाले एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले व्यक्तियों पर १हजार जुर्माना कार्यवाही की जाएगी दुकानदार सब्जी विक्रेता फल विक्रेता अत्यावश्यक वस्तु विक्रेता आस्थापना मालक दुकानदार चाय टपरी पान टपरी हॉकर्स इन्होंने कोवीड के अनुरूप निर्मित किए हुए आदेशों का उल्लंघन किया तो संबंधित विक्रेताओं पर १ हजार की कार्रवाई की जाएगी शादी समारोह के लिए अथवा अन्य समारोह के लिए ५० से ज्यादा व्यक्ति दिखाई देने पर प्रति व्यक्ति ५०० एवं संबंधित कार्यालय सभागृह अन्य संबंधित जगह के मालिक से २५ हजार का जुर्माना वसूला जाएगा दूसरी बार दिखाई देने पर १५ दिनो के लिए दुकाने सिल की जाएगी। उपरोक्त नियमों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधीत क्षेत्र की महानगरपालिका, महसुल विभाग स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि जुर्माना कार्रवाई करेंगे।
अकोला-जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ रहा है। इसी के मद्देनजर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अंतर्गत जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने आदेश निर्मित किए हैं।
आदेश किस प्रकार
१.सभी प्रकार की सेवा अंतर्गत रहने वाली दुकानें अगले आदेश तक सुबह ९:०० से शाम ७:०० बजे तक शुरू रहेंगी किंतु सभी संबंधित व्यापारी दुकानदार तथा कामगारों की कोविड जांच करना अनिवार्य होगा जो प्रतिष्ठान दुकान व्यवसाय में सभी संबंधित की कोविड जांच रिपोर्ट निगेटिव्ह होंगी ऐसे दुकान व्यापारी अपनी दुकानें शुरू रख सवेंâगे।अन्यथा दुकानें सील की जाएंगी तथा उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएंगी। २. होटल रेस्टोरेंट इनके किचन एवं रसोई घर यह सुबह ९:०० से शाम ८:०० बजे तक शुरू रहेंगे तथा ऐसे होटल रेस्टोरेंट इन्हें केवल पार्सल सुविधा के लिए अनुमति रहेंगी। ३. रात्रीr जमावबंदी एवं संचार बंदी पर २७ मार्च का आदेश कायम रखा गया है एवं आगे भी जारी अगले आदेश तक रहेगा। अकोला जिले के शहरी तथा ग्रामीण परिसरों में रात ८:०० बजे से सुबह ६:०० बजे तक जमावबंदी एवं संचार बंदी लागू की गई है संचार बंदी के आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति कार्रवाई की जाएगी।४. सार्वजनिक स्थान बाग बगीचे यह रात ८:०० से सुबह ६:०० इस समय अवधि में बंद रहेंगे। ५. शादी समारोह के लिए ५० लोगों को उपस्थिति की अनुमति रहेगी जिसमें बैंड पथक एवं सांस्कृतिक पथक भी शामिल है इसके लिए तहसीलदार द्वारा अनुमति लेना आवश्यक होगा।६. अंतिम संस्कार के लिए केवल २० लोगों को उपस्थिति की अनुमती रहेंगी। ७. जिले के शहरी एवं ग्रामीण परिसर में भरने वाले साप्ताहिक बाजार ५ अप्रैल से अगले आदेश के अनुरूप निगमित किए गए। निजी उपाययोजना पर अवलंबीत रहकर शुरू किए जा रहे हैं।
अ. साप्ताहिक बाजार में व्यापार करने वाले व्यापारी दुकानदार कर्मचारियों ने अपनी दुकान बाजार में लगाने के पहले कोविड जांच करना आवश्यक होगा जो व्यापारी दुकानदार कामगार इनकी जांच निगेटिव आई होंगी ऐसे ही व्यापारी उनकी दुकानें साप्ताहिक बाजार में लगा सकेंगे अन्यथा इससे दुकानदारों व्यापारियों पर जुर्माना कार्रवाई की जाएगी।
ब. कोविड जांच नेगेटिव रिपोर्ट के साथ बाजार में दुकान लगाते सकते हैं अन्यथा नहीं।
क. बाजार में दुकानों की सामाजिक दुरी का पालन करते हुए की जाए तथा मास्क उपयोग अनिवार्य होगा इस पर स्थानीय प्रशासन व्यवस्था करें।
८.होम क्वारंटाइन संबंधी सभी नियम शर्तों का पालन कड़ाई से करें एवं संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दें ऐसे आदेश दिए।९. सभी शासकीय कार्यालय स्वास्थ्य तथा अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर ५०फीसदी कर्मचारी क्षमता से शुरू रखते आएंगे।
यह होंगा काईवाई का स्वरूप
रात्रि कफ्र्यू के दौरान पांच व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तियों के दिखाई देने पर रात्रि कफ्र्यू समय अवधि में आम स्थान पर एवं बाग बगीचों में घूमने वाले एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले व्यक्तियों पर १हजार जुर्माना कार्यवाही की जाएगी दुकानदार सब्जी विक्रेता फल विक्रेता अत्यावश्यक वस्तु विक्रेता आस्थापना मालक दुकानदार चाय टपरी पान टपरी हॉकर्स इन्होंने कोवीड के अनुरूप निर्मित किए हुए आदेशों का उल्लंघन किया तो संबंधित विक्रेताओं पर १ हजार की कार्रवाई की जाएगी शादी समारोह के लिए अथवा अन्य समारोह के लिए ५० से ज्यादा व्यक्ति दिखाई देने पर प्रति व्यक्ति ५०० एवं संबंधित कार्यालय सभागृह अन्य संबंधित जगह के मालिक से २५ हजार का जुर्माना वसूला जाएगा दूसरी बार दिखाई देने पर १५ दिनो के लिए दुकाने सिल की जाएगी। उपरोक्त नियमों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधीत क्षेत्र की महानगरपालिका, महसुल विभाग स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि जुर्माना कार्रवाई करेंगे।
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