एनईईटी, जेईई, सिईटी परिक्षा ट्यूशन क्लासेस तथा व्यामशाला शुरू करने की सशर्त मिली अनुमति
जिले के शहरी एवं ग्रामीण परिसरों में एनईईटी, जेईई,सिईटी परीक्षा तथा अन्य स्पर्धा परीक्षा की पूर्वतयारी ट्यूशन क्लासेस तथा व्यामशाला शुरू करने के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने सशर्त अनुमति देने के आदेश निर्गमित किए हैं। यह आदेश बुधवार १७ से लागू रहेंगा। ऐसा स्पष्ट किया गया है। इस संदर्भ में आदेश किया गए अनुसार शहर एवं ग्रामीण परिसर के एनईईटी, जेईई,सिईटी परीक्षा तथा अन्य स्पर्धा परीक्षा की पूर्व तैयारी क्लासेस तथा व्यायमशाला शुरू करने के लिए नीचे दिए गए शर्तोे का पालन करना आवश्यक होगा।
इन शर्तोे का करना होंगा पालन
१) निजी कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस प्रशिक्षण संस्था को १६ मार्च २०२१ से सुबह ९:०० से शाम ५:०० बजे तक इस समय शुरू रखते आएगी।, निजी ट्यूशन क्लासेस कक्षा ,कोचिंग क्लासेस एवं प्रशिक्षण संस्था उनके प्रशिक्षण वर्ग शुरू करते समय हर बेच में नियमित आसन क्षमता से २५प्रतिशत एवं उससे ज्यादा २० छात्र रहेंगे तथा २ बैच में आधे घंटे का अवकाश रखकर हर समय हॉल एवं रूम तथा संबंधित साहित्य का सैनिटायजेशन करना अनिवार्य होंगा। ,छात्रो को पालको कि सम्मती पत्र प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा, प्रशिक्षण देने वाली आस्थापनाएं सभी संबंधित तथा प्रशिक्षण के लिए आने वाले छात्रों का कोविड जांच अनिवार्य रहेंगा, वर्ग खोली तथा स्टाफ रूम में शिक्षक तथा छात्र द्वारा मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होंगा, उसी तरह बैठक व्यवस्था मे सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए नियोजीत की जाए, संभव हो तो एक बेंच पर एक छात्र इसप्रकार से बैठक व्यवस्था की जाए, कोविड-१९ के अनुरूप केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का बारीकी से पालन करना बंधनकारक होगा, कार्यालय में समय समय निर्धारित किए गए विभिन्न आदेशों का उल्लंघन नहीं हो इसका संबंधित संचालक एवं संस्था ने ध्यान देना आवश्यक है।
धर्मशाला में प्रेक्टिस को आने वाले खिलाड़ी तथा कर्मचारी इन्होंने प्रवेश द्वार के समीप थर्मल स्क्रीनिंग द्वारा जांच की जाए तथा सभी संबंधितो की कोविड जांच करना अनिवार्य है। प्रैक्टिस करते समय दरवाजे खिड़कियां खुली रखी जाए तथा ऐसी का उपयोग ना किया जाए। उपयोग में लाए जाने वाले साहित्य को बार-बार सैनिटाइजर से साफ करें।कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देने पर ही खिलाड़ी को प्रवेश दिया जाए सर्दी बुखार खांसी होने पर प्रवेश ना दिया जाए,कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार तथा क्रीडा विभाग द्वारा निर्मित किए गए मार्गदर्शक सूचनाओं का पालन करना बंधनकारक है। इन सभीपर ध्यान देने के लिए प्रभावी अमलबारी होने हेतू संबंधित उपविभाग के अधिकारी ने उनके अंतर्गत पथक का गठन करके अवश्य को जांच करें से निर्देश दिए गए।
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