Header Ads Widget

अब मास्क के निर्धारीत शुल्क से ज्यादा वसूलने वालों की खैर नही...!निर्धारीत शुल्क से ही मास्क खरेदी करने की स. आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन की अपील

अब मास्क के निर्धारीत शुल्क से ज्यादा वसूलने वालों की खैर नही...!
निर्धारीत शुल्क से ही मास्क खरेदी करने की स. आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन की अपील
अकोला-कोविड संक्रमण का  प्रतिबंध करने के लिए उपययोग मे लाए जानेवाले मास्क की किमते सरकार द्वारा  निर्धारित की गई है। नागरीकों ने  मास्क खरेदी करते समय इन  निर्धारित दरो के अनुसार करें तथा दुकानदारो ने किमत की जानकारी दुकान के दर्शनी परिसर मे   प्रदर्शित करें,ऐसी अपील  सहायक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन ने किया है।इस संदर्भ मे उन्होनें कहा की, नागरीकों ने  मास्क  खरेदी करते समय मास्क के  निश्चित  किए गए दर से करें। 
सरकार ने  निर्धारित किए  प्रति मास्क दर इसप्रकार-
एन ९५ व्ही आदकार-१९ रुपये,  एन ९५ ३-डी-२५ रुपये,  एन ९५ व्हॉल्व्ह रहित-२८ रुपये, मॅग्नम एन ९५ कप आकार- ४९ रुपये,  व्हिनस सीएन ९५, एन ९५ कप आकार- २९ रुपये, व्हिनस सीएन ९५, एन ९५ कप आकार व्हॉल्व्ह रहित-३७, व्हिनस सीएन ९५, एन ९५ ६ आरई-कप आकार व्हॉल्व्ह रहित- २९ रुपये,  एफएफपी मास्क- १२ रुपये, २-प्लाय सर्जिकल मास्क रस्सियों के  साथ - तीन रुपये,  ३-प्लाय सर्जिकल मास्क – चार रुपये, डॉक्टर किट-१२७ रुपये। नागरिको ने इस दर अनुसार मास्क  खरेदी करें। जो  दुकानदार इस दर मे  मास्क बिक्री  नही करेंगी उनकी शिकायत  बिल समेत   अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय, अकोला  यहां पर करें। ऐसी अपील  सहायक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन वि.द. सुलोचने ने की है। संपर्कâ   के लिए कार्यालय का पत्ता   सहायक आयुक्त इनके  कार्यालय, अन्न व औषध प्रशासन, आकाशवाणी रोड. सिव्हिल लाईन्स, अकोला ४४४००१. दूरध्वनी ०७२४-२४२०२७७. 

Post a Comment

0 Comments

close