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सभा, सम्मेलन, समारोह मे नागरिकों की उपस्थिति संख्या की मर्यादा हटी- जिलाधिकारी

अकोला वासियों के लिए बड़ी खबर

सभा, सम्मेलन, समारोह मे नागरिकों की उपस्थिति संख्या की मर्यादा हटी- जिलाधिकारी
अकोला-जिले में कोविड-19  रोगियो की संख्या दिनों दिन घट हो रही है। दैनिक मरीजों का प्रमाण भी कम हुआ है। जिसको लेकर गुरुवार 31 मार्च से कोविड-19 निर्बंधो मे छूट दिए जाने का फैसला  जिलाधिकारी निमा अरोरा  द्वारा आदेश निर्गमीत करके लिया गया है।

जिलाधिकारी ने आदेश में यह कहा-
  जिले में 31 मार्च के बीच  सामाजिक, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक ,राजकीय, उत्सव, विवाह तथा अन्य मंडल आदि स्थानों पर कार्यक्रमों को उपस्थित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं रहेंगी। जो के अकोला वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। किंतु कोविड  नियमों का पालन करना अभी भी अनिवार्य रहेगा। रैली, जुलूस आदि संबंधी  उपविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। लाउडस्पीकर, वाद्य आदि पर भी पुलिस विभाग की अनुमति लेना बंधनकारक होगा ऐसा आदेश में कहा गया है।

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