अब 10 के सिक्को को ना कहना पडेंगा महंगा...!
जानिए क्या है पूरा मामला
अकोला-भारतीय चलन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए ₹10 के सिक्कों को कुछ स्थानों पर स्वीकार नहीं जा रहा है। सीधे नकार दिया जाता है। ऐसी शिकायत जिला प्रशासन के पास प्राप्त हुई है उसी के मद्देनजर इस प्रकार के सिक्कों को स्वीकारना यह अनिवार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार इस प्रकार के भारतीय चलन नहीं लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जा सकती है। एसा जिला प्रशासन ने स्पष्ट कहा है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इस प्रकार के चलन सिक्के स्वीकार करने हेतु नकार देने वाले व्यक्ति के खिलाफ भादवि की धारा 124 अनुसार अपराध दर्ज करके कार्रवाई की जाए ऐसे निर्देश भी पुलिस विभाग को दिए गए हैं। इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए चलन स्वीकारने हेतु असमर्थता एवं नहीं कहता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ₹10 के सिक्के यह राष्ट्रीय चलन है भारतीय सरकार द्वारा वाहक चलन का मूल्य देने का वचन देने से वह नकारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जो यह सिक्के नहीं स्वीकारेंगा व नहीं बोलेगा उसके खिलाफ भादवी की कलम 144 अंतर्गत अपराध दर्ज किया जा सकता है। अपराध दर्ज करने के लिए 10 के सिक्के अस्वीकार करने वाले व्यक्ति से लेखी स्वरूप में सिक्का ना स्वीकार ने का कारण पूछा जाए उसका तफसील स्थानीय पुलिस को देने के बाद पुलिस संबंधित के खिलाफ अपराध दर्ज करेंगे इस अपराध में जुर्माना सहीत 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ऐसा रिजर्व बैंक द्वारा निर्देश में कहा गया है।
0 Comments