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आधार सेवा केंद्रों पर सेवाओं के दर निर्धारीत...! अतिरिक्त शुल्क का भुगतान न करें- आरडीसी संजय खडसे

आधार सेवा केंद्रों पर सेवाओं के दर निर्धारीत  

अतिरिक्त शुल्क का भुगतान न करें- आरडीसी संजय खडसे
अकोला, - आधार सेवा केंद्र नागरिकों को आधार पहचान पत्र जारी करने के लिए काम कर रहे हैं।  यहां दी जाने वाली सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, शुल्क की  रसीद  ली जाए और रसीद न देने पर कोई शुल्क नहीं दिया जाए।  ऐसे निर्देश निवासियों उपजिलाधिकारी  एवं सचिव जिला सेतु समिति संजय खडसे ने अपील की है। यदि इसके बाद भी इस तरह की धांधली की जाती है तो उसकी शिकायत करें ऐसा भी उन्होंने  कहा। 

 इस संबंध में दी गई जानकारी यह है कि जिलाधिकारी  कार्यालय अकोला में नागरिकों को नियमानुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए यूआईडीएआई, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के तहत आधार पंजीकरण और दुरुस्ती के लिए एक 'आधार सेवा केंद्र' है, जिसके माध्यम से बायोमेट्रिक जानकारी (फिंगरप्रिंट) , आईरिस) और जनसांख्यिकीय सूचना) नागरिकों के दस्तावेजों को स्कैन किया जाता है और यूआईडीएआई, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई को भेजा जाता है।

 यूआईडीएआई, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई में, नागरिकों की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी के साथ-साथ डेटा गुणवत्ता को सत्यापित किया जाता है और नए आधार कार्ड या मौजूदा आधार कार्ड के विवरण को सही किया जाता है।  नागरिकों को अपना आधार कार्ड नए आधार कार्ड की  दुरुस्ती के बाद आधार सेवा केंद्र या वेबसाइट https://uidai.gov.in से प्राप्त करना आवश्यक है।

 यूआईडीएआई, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के नियमों के अनुसार नए आधार पंजीकरण और आधार दुरुस्ती के लिए शुल्क और आधार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक समय है-

 1) नया आधार पंजीकरण - नि: शुल्क, 2) अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट - नि: शुल्क, 3) बायोमेट्रिक अपडेट - 100 रुपये, 4) जनसांख्यिकीय अपडेट - रु 50 इन सभी सेवाओं के लिए आवश्यक अवधि 20 दिन है।

 यहां बताई गई सेवाओं के अलावा आधार पंजीकरण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत नहीं है।  तथापि, नागरिकों को निर्धारित दर से अधिक कोई शुल्क नहीं देना चाहिए।  लिए गए शुल्क की रसीद अवश्य प्राप्त करें।  यदि कोई रसीद नहीं दी जाती है, तो कोई शुल्क नहीं देना चाहिए।  जिला सेतु समिति के  निवासी उप जिलाधिकारी एवं सचिव संजय खडसे ने आधार सेवा केंद्र चालक या अन्य कोई अधिक शुल्क वसूलने की स्थिति में तहसील कार्यालय या अनुमंडल पदाधिकारी से औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। ऐसी अपील जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है।

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