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Life imprisonment for 6 accused in the famous Manoj Sharma murder case:बहुचर्चित मनोज शर्मा हत्याकांड में 6 आरोपियों को उम्र कैद, 1. 50 लाख का जुर्माना दोषी

Life imprisonment for 6 accused in the famous Manoj Sharma murder case:बहुचर्चित मनोज शर्मा हत्याकांड में 6 आरोपियों को उम्र कैद,  1. 50 लाख का जुर्माना दोषी

अकोला: मूर्तिजापुर के अग्रसेन चौक पर 4 जून 2014 में  8 आरोपियों ने   मनोज शर्मा पर घातक शस्त्रो  से हमला किया था । घटना के दौरान बीच  बचाव करने गए  राम जोशी को भी आरोपियों ने घायल कर दिया था । घटना की जांच तत्कालीन परिवीक्षाधीन एएसपी प्रवीण मुढे पुलिस निरीक्षक  अनिल ठाकरे , गजानन पघडन  ने जांच कर दोषारोप पत्र न्यायालय में दायर किया । दोनों पक्षों की जिरह सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने घटना में   शामिल 6 आरोपियों को धारा  302 में दोषी माना था। सोमवार को इस अभियोग की सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी बबन वामनराव शितोले , गणेश वसंतराव शितोले , नामदेव बबन  शितोले , कपिल रतन शितोले ,  प्रमोद शेषराव चव्हाण,  पंकज नामदेवराव निलकंठ को दोषी मानते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास,  प्रत्येक को 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 में आजीवन कारावास , प्रत्येक को 10 हजार रुपए जुर्माना 
धारा 148 में 2साल की सजा प्रत्येक को 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए ।  दो आरोपियो को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया । न्यायालय में सुनवाई के दौरान मूर्तिजापुर शहर पुलिस निरीक्षक सचिन यादव की अहम भूमिका रही ।  सरकार पक्ष की ओर से अधिवक्ता आर आर देशपाडे ने पैरवी की । हमले में मृतक व जख्मी को मुआवजा देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर विधि  सेवा प्राधिकरण के पास पेश करने के  आदेश न्यायाधीश ने दिए ।

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