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हत्या के आरोप में 14 नामजद आरोपी रिहा

हत्या के आरोप में 14 नामजद आरोपी  रिहा

अकोला-शास्त्री नगर में घटित हत्याकांड में पुलिस ने शिकायत के आधार पर 14 आरोपियो के खिलाफ अपराध दर्ज कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया था ।  उक्त अभियोग की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए हत्याकांड के आरोप से मुक्त कर दिया । 
 सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन पुलिस थाने की सीमा में आने वाले  शास्त्री नगर में 25 मार्च 2008 को मनोज धुले की लाश मिली थी ।    घटना की जानकारी मिलते ही सुनील सिविल लाइन पुलिस मौका ए वारदात पर पहुंची थी । पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर   शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था ।  इस मामले में पुलिस ने मृतक की बहन की शिकायत पर अपराध दर्ज किया था ।  जांच के पश्चात पुलिस ने फिरोज खान अब्दुल्ला खान , अब्दुला  खान अमीर खान , अफरोज खान अब्दुल्ला खान , शेख काजीम उर्फ पहलवान शेख अब्दुल्ला , अज्ञया उर्फ अकबर शेख सलीम, शेख पप्पू शेख कुरबान, जफर खान उर्फ ( जफर सुपारी ) जमीर खान , नजीमोद्दीन उर्फ बाबा सिकंदर सलामोद्दीन , शेख शब्बीर शेख बिस्मिल्ला, अजहर खान उर्फ अज्जू अय्याज खान , शेख गफूर शेख हुसैन, छोटू खंडू उगवे , जहीर खान अलीयार खान, इमरान खान किफायत खान खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था । पुलिस ने जांच के पश्चात  दोषरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था ।  अभियोग की सुनवाई द्वितीय जिला व सत्र  न्यायाधीश डी बी पतंगे के न्यायालय में हुई ।  सरकार पक्ष की ओर से 12  गवाहों के बयान दर्ज किए गए ।  आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सरकार पक्ष साबित नहीं कर पाया तथा लाश  मनोज धुले कि है  व उसकी हत्या किन कारणों के चलते हुई यह भी न्यायालय में साबित नही हो पाया ।  जिससे न्यायधीश ने पेश किए गए गवाह व सबूतों के आधार पर इस बहुचर्चित हत्याकांड में नामजद किए गए सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने के निर्देश दिए । आरोपियों की ओर से  अधिवक्ता एम बी शर्मा,  मोहन मोयल, मुन्ना खान ने पैरवी की ।


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