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बडी खबर- गुजरात की सूरत अदालत ने सिमी सदस्य होने के आरोप से 124 लोगों को किया बरी .....!

बडी खबर- 
 गुजरात की सूरत अदालत  ने  सिमी सदस्य होने के आरोप से 124 लोगों को किया बरी
 
अकोला- गुजरात में सूरत की एक अदालत ने शनिवार 6 मार्च को 124 लोगों को प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के सदस्य तौर पर दिसंबर 2001 में यहां हुई एक बैठक में शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया. इन सभी को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था. 2001 राज्यश्री हॉल सूरत गुजरात में एक सेमिनार रखा गया था जिसमें देश भर से लगभग 124 शिक्षित लोग वहां पर आए हुए थे गुजरात पुलिस ने उन्हें अनलॉफुल एक्टिविटी के नाम पर 12 से 13 महीने जेल में रखा और तकलीफ दी परेशान किया।
आज दिनांक 6 मार्च शनिवार को माननीय कोर्ट ने यह कहकर उन तमाम 124 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया कि उन्होंने न कोई अनलॉफुल एक्टिविटी की और ना ही उनका सिमी से कोई संबंध है। इस मौके पर वहदत ए इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय, अध्यक्ष और उनके साथ सभी 124 लोग मौजूद थे
वहदत ए इस्लामी ए हिंद के जनरल सेक्रेटरी जनाब जियाउद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 124 बेगुनाह को 12 से 13 महीने जेल में रखा गया और झूठे इल्जाम लगा कर इस केस को 20 साल तक चलाया गया अब जबकि कोर्ट ने सब लोगों को बरी कर दिया तो प्रश्न यह उठता है कि जिन लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया था इनसे कौन सवाल करेगा और इन लोगों को 20 साल तक जो जानी माली और मानसिक त्रास उठाना पड़ा इसका भुगतान कौन करेगा उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया में तब्दीली लाना होगी ताकि आने वाले दिनों में किसी बेगुनाह को इस तरह का शारीरिक मानसिक उत्पीड़न ना हो। इन 124 लोगों में अकोला जिला के 5 लोगों का भी नाम शामिल था।
 इस फैसले पर उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद किया

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