ब्रेक द चैन अंतर्गत जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश
दुकान एवं आस्थापना सुबह 7:00 से दोपहर 2:00 बजे तक रहेंगी शुरू
अकोला-अकोला जिले मे कोविड मरीजो का पॉझीटीव्हीटी रेट व ऑक्सिजन बेड की उपलब्धता तथा दैनंदिन मिलनेवाले मरीजो की परिस्थिती ध्यान मे रखकर बे्रक द चैन अंतर्गत अकोला जिले के लिए मंगळवार दि. १ जून की सुबह सात बजे से मंगळवार दि.१५ जुन की रात १२ बजे तक निर्बंध के साथ आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर पे निर्गमित किए है।
आदेश इस प्रकार
१) सभी प्रकार की आवश्यक दुकाने किराना, अनाज की दुकानें यह सुबह ७:०० से दोपहर २:०० बजे तक शुरू रहेंगी।
२)अकोला महानगरपालिका तथा जिले की शहरी एवं ग्रामीण परिसर की बगैर अत्यावश्यक दुकानें भी सुबह ७:०० से २:०० तक सोमवार से शुक्रवार रहेंगी शुरू। शनिवार एवं रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगी यह दुकाने। भाजीपाला एवं फल विक्रेता की दुकान द्वार वितरण सुबह ७:०० से दोपहर २:०० बजे तक शुरु रहेगा।
३. दुध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्री ( डेअरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी ) (घरपोच दुधबिक्री नियमित समयनुसार शुरू रहेंगी।) ( स्विटमार्ट की दुकाने छोडकर) सुबह ७ से दोपहर २ बजे तक शाम ५ बजे से तो ७ बजे तक
४. कृषी सेवा केन्द्र व कृषी निविष्ठा की दुकाने कृषी प्रक्रिया उद्योगगृह खेती के हथियार और खेती के उत्पादन से संबंधीत दुकाने. सुबह सात से दोपहर ३ बजे तक। ग्रामपंचायत स्तरपर संबधित कृषी सेवक, तालुका स्तरपर तालुकाकृषी अधिकारी इनकी रहेंगी।जिले मे यह प्रक्रिया का नियोजन व नियंत्रण करने की जिम्मेदारी जिला अधिक्षक कृषि अधिकारी , अकोला इनकी होंगी।
५. सभी राष्ट्रीयकृत बँक , निजी बैंक, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, लघु वित्त संस्था, सहकारी संस्था, पतपेढी संस्था, बिमा,पोस्ट पेमेंट बँक व आर्थिक बातो से संबंधित रहनेवाली सभी वित्तिय संस्था. सुबह १० से दोपहर ३ बजे इस समयाधी मे शुरू रहेंगी।(१००प्रतिशत उपस्थिती के साथ)
६. पेट्रोलपंप/डीझेल/सीएनजी गॅस पंप सुबह सात से दोपहर २उसके बाद दोपहर २ से रात ८ बजे तक शासकीय/ मालवाहतूक, अॅम्ब्युलंन्स आदी आवश्यक वाहनों के लिए एवं किसानो को उनके खेत कार्य के लिए माल की ढुलाई के लिए यातायात करने हेतू जांच करके ट्रक्टर लेकर आनेवाले किसानो को पेट्रोल दिया जाए।
७. एमआयडीसी व राष्ट्रीय महामार्ग व हायवेवरील पेट्रोल/ डिझेल पंप नियमित समयअनुसार
८ रेस्टॉरेन्ट , भोजनालय, उपहारगृह सुबह ७ से रात ८ बजे तक शुरू रहेंगे। केवल होम डिलेवहरी सेवा की अनुमती होंगी।
९. कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुबह सात से दोपहर २
१० सभी समाचार पत्रों की छपाई और वितरण शुरू रहेंगा। समाचार पत्रों की घरपहुंच सेवा करते आ सवेंâगी।
१२ शिवभोजन समयअनुसार
१३ अकोला महानगरपालिका तथा जिले के शहरी व ग्रामीण परिसर के सीएससी सेंटर सुबह ९ से दोपहर ३ बजे तक शुरू रहेंगे।
ब) अन्य निर्बंध
१. दोपहर ३ के बाद किसी भी व्यक्ती को अत्यावश्यक और स्वास्थ्य कारण छोडकर बाहर निकलने पर पाबंदी रहेंगी।
२. सार्वजनिक, निजी क्रीडांगण, ओपन स्पेस, बगीचे पुरी तरह से बंद रहेंगे। इसपर महानगरपालिका तथा पोलीस विभाग इन्होंने आवश्यक जांच करके संबंधीतो पर नियम अनुसार दंडात्मक कार्यवाही करें।
३. सभी केशकर्तनालय, सलुन, स्पा, ब्युटीपार्लर संपुर्णतः बंद रहेंगे।
५. शाला महावद्यिालय, शैक्षणीक संस्था, प्रशिक्षण संस्था सभी प्रकार की ट्यूशन क्लासेस पुरी तरह से बंद रहेंगी। तथा ऑनलाईन शिक्षण का आयोजन कर सकते है। नियोजन व नियंत्रण करने की जिम्मेदारी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद अकोला की होंगी।
६. सभी प्रकार के स्वागत समारोह, मंगल कार्यालय हॉल यह पुरी तरह से बंद रहेंगे। शादी समारोह सादगी से घरगुती स्वरूप मे करें। शादी मे बॅन्ड पथक इन्हें अनुमती नही होंगी।शादी समारोह मे केवल २५ लोग उपस्तित रहने की अनुमती होंगी।शादी समारोह ज्यादा से ज्यादा २ घंटे के उपर नही चलना चाहिए। नियम अनुसार उनपर कानूनी कार्रवाई करें। ७. सभी पेट्रोलपंपोपर इस आदेश मे नमुद किए लोगो अनुमती अनुसार ही पेट्रोल वितरीत किया जाए। जिसमे माल यातायात , रुग्णवाहिका, शासकीय वाहन, अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारी, अनुमती की पास रहनेवाली वाहन, प्रसार माध्यम के प्रतिनिधी इनके लिए पेट्रोल डिझेल, व एलपीजी गॅस की उपल?धता करने देने की जिम्मेदारी कंपनी के अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी व पोलीस इनकी होंगी। उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी , पोलीस विभाग इन्होंने दैनंदिन रिपोर्ट जिला प्रशासन को पेश करना होंगा।
१०. गॅस एजन्सी द्वारा ग्राहकों को घरपहुंच सुविधा दी जाए। अगर गॅस एजन्सी मे ग्राहक नजर आता है तो संबंधीत एजन्सी पर कार्रवाई की जाएगी।
१३. सभी आपले सरकार केंद्र व सेतू केंद्रे, आधार केद्र २ बजे तक शुरू रहेंगे।
0 Comments