आखिर....मिली जनता भाजी बाजार पर महसूल मंत्री की स्थगिती
अकोला-तत्कालीन जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे ने तत्कालीन महापौर विजय अग्रवाल इन के आवेदन पर १३ जून एवं ४ जुलाई २०१८ को जनता भाजी बाजार एवं पुराना बस स्टैंड के भूखंड का अग्रिम कब्जा आदेश पारित किया था। भाजपा सांसद एवं विधायक द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री इनके साथ हुई बैठक में निर्देशित किए गए अनुसार उपरोक्त जमिन का अग्रिम कब्जा आदेश पारित किया गया यह आदेश के खिलाफ जनता भाजी बाजार के व्यापारी महबूब खान बिराम खान,हाजी सज्जाद हुसैन अध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले अडत दुकानदार एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन नंबर १९०५ द्वारा कुल १६० सदस्य जनता सब्जी बाजार अकोला,तश्वर पटेल एवं अध्यक्ष मनोहर नारायणराव सोनटक्के व सचिव चिल्लर बिक्रेता बहुउद्देशीय संस्था रजिस्ट्रेशन नंबर १२७/२००७ जनता बाजार अकोला द्वारा कुल ३०० सभासद एवं अन्य व्यापारियों द्वारा मंत्री महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई के न्यायालय के सामने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ के अंतर्गत आवेदन दिनांक १३ अप्रैल २०२१ को दाखिल किया गया यह आवेदन मंत्री द्वारा २१ मई को स्थगित किया गया सरकार जमीन नजूल शीट क्रमांक ३९ डी, प्लॉट नं. ८०/१० के भूखंड पर आरक्षण कर मांग २०३ में मालमत्ता पत्रक अनुसार पट्ट्टेदार नगर परिष साप्ताहिक बाजार ऐसा नमुद किया गया है। उनके क्षेत्रफल २६४५७५ चौ पुट व हक्क के मूल धारक सरकार ऐसा नमुद है।
उसी तरह सरकार जमीन नझुल शिट क्रमांक ३९-डी प्लॉट नंबर ८०/१ के कारण भुखंडअनुसार आरक्ष्ज्ञण क्र १०३ मालमत्ता पत्रक पट्टेदार डिव्हीजनल वंâट्रोलकर बोर्ड महाराष्ट्र रा.मा.परि. महा. अकोला ऐसा नमूद है। सरकार नियम अनुसार तत्कालीन जिलाधिकारी इनके दिनांक १३ जुन २०१८ के आदेश में सरकार नियम अनुसार तत्कालीन महापौर अग्रवाल आवेदक नहीं हो सकते तत्कालीन महापौर ने राज्य सरकार के महसुल जमीन मालिक का अग्रिम आदेश प्राप्त करने के किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है केवल उन्होंने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की दिशाभुल करने हेतु नगर विकास मंत्रालय परिपत्रक २०१९ अनुसार महापालिका मालकी जगहर पर केवल बी.ओ.टी तत्वपर वाणिज्य संकुल खडा कर सवेंâगे ऐसा शासन नियम होने का इसवक्त कहा गया। ऐसा पत्रकार परिषद में कहा गया।अकोला मनपा द्वारा जिलाधिकारी इन्हें सन २०१७ आवेदन में राज्य सरकार की यह जमीन आरक्षित भूखंड १०३ में पत्तेदार डिव्हीजनल कंट्रोलर बोर्ड महाराष्ष्ट्र रा.मा.परि. महा. अकोला की जगहर पर वाणिज्य संकुल खड़ा करने का घाट रचा गया था। सरकार की मालका की जगह पर सन १९७२ में अकोला नगरी के शिल्पकार विनय कुमार पाराशर इनके कार्यकाल में भुखंड क्रमांक २०३ प्लाट नंबर ८०/१० में तत्कालीन नगर परिषद अकोला ने जनता भाजी बाजार विकसित किया था तब से अब तक जनता भाजी बाजार एवं आवश्यक वस्तुओं की दुकानों में उन्हें तत्कालीन नगर परिषद एवं विद्यमान महानगर पालिका ने दुकान लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक बाते जैसे दैनंदिन टैक्स, दुकान लायसंन्स एवं अन्य आवश्यक टैक्स अबतक वसुले जा रहे है।मनपा के सभी व्यापारीयों के पास आवश्यक सभी दस्वावेज, करारनामा, लायसंन्स होने के बावजूद व्यापारियों को सुनवाई के लिए उपस्थित उपायुक्त इनके कक्ष मे रहने के निर्देश दिए गए है। वास्तविक रूप मे दोनो भी नोटीस यह नियम अनुसार नही है। अकोला भाजपा सत्ताधारी जनता भाजी बाजार मे व्यापारीयों के कब्जे की जमीन ताबे में लेकर यहां पर वाणिज्य संकुल विकसित करने का प्रस्ताव तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा अग्रिम आदेश १३ जून २०१८ अनुसार मनपा डिपीआर प्लान, वाणिज्य संकुल मे कितनी दुकाने बांधी जाएगी, व्यापारीयों को जगह दी जाएगी या नही अथवा संकुल विकास का नकाशा तयार करके व्यापारियों के विचार दर्ज नही किए गए। वह एक तरफी मंजूर कर के लिया गया है इस सभा में विरोधी पक्ष नेता एवं कांग्रेस के सभी नगरसेवक ने इस ठहराव का विरोध दर्शाया था नगर विकास मंत्री महाराष्ट्र इनके न्यायालय के मनपा की आम सभा १८ फरवरी २०१८ को वाणिज्य संकुल विकसित करने का प्रस्ताव ठहराव क्रमांक १८ मंजूर कर लिया गया। जिसके विरोध में एमआरटीपी कलम ४५१अंतर्गत याचिका नगरविकास मंत्रालय में दाखिल की गई है यह प्रकारण न्यायलयीन विचाराधीन है। जिसके चलते महसुल मंत्री ने इसे स्थगिती दी है। महाराष्ट्र राज्य इनके सामने याचिका की सुनवाई करने का अधिकार इंटक नेता प्रदीप कुमार वखारीया ने दिया। इसवक्त अकोला महानगर काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबनराव चौधरी व विरोधी पक्षनेता साजिद खान पठान ,हाजी सज्जाद हुसैन, चंदु सावजी,विजय तिवारी,पंकज शिवाल,तश्वर सरदार पटेल, पंकज मणियार ,हाजी सै उमर,अनिल चांदवानी ,निलेश चिरानिया, गजानन दांडगे, मनोहर सोनटक्के, आरिफ खान, प्रकाश बालचंदानी,जितेंद्र अग्रवाल,म अर्षद खान,मो युनूस,मिर्झा झाकीर बेग ,शैलेश गावंडे, शैलेश राठोड, रवी वाधवानी, आदी की उपस्थिती मे पत्रकार परिषद संपन्न हुई।
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