गणेश विसर्जन के चलते इन मार्गों पर धारा 144 लागू
गर्दी करने पर होंगी कानूनी कार्रवाई
अकोला-अकोला शहर मे गणपति विसर्जन समारोह दिनांक 29 सितंबर को मनाया जा रहा है। गणपति विसर्जन के मार्ग पर उत्सव का आनंद लेने के लिए नागरिक बड़ी मात्रा में गर्दी कर सकते हैं। इन स्थानों पर नागरिकों की गर्दी के कारण कोरोनावायरस संक्रमण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता जिसके चलते इन स्थानों पर कोरोनावायरस संक्रमण ना हो तथा आपातकालीन परिस्थिति में नियंत्रण रहे इसलिए कानून व व्यवस्था कायम रहना आवश्यक है उसके लिए गणपति विसर्जन के मार्ग जय हिंद चौक, अलका बैटरी, अगरबेस, दगड़ी फूल, रायली जींन, मामा बेकरी, मानिक टॉकीज, अकोट स्टैंड, सुभाष चौक, तेलीपुरा चौक, कच्ची मस्जिद, कोटडी बाजार चौक, सराफा चौक, गांधी चौक, शनि मंदिर, सिटी कोतवाली, महाराणा प्रताप बगीचा, गणेश घाट, इन स्थानों पर 19 सितंबर की सुबह 7:00 से रात 12:00 बजे तक आदेश निर्मित होने से अगले आदेश तक 4 लोगों से ज्यादा व्यक्ति एक साथ घूमने एवं गर्दी करने पर फौजदारी प्रक्रिया सहीता 1973 की कलम 144 अनुसार पाबंदी का आदेश लागू किया गया है। यह आदेश उपविभागीय अधिकारी डॉ नीलेश अपार द्वारा लागू किया गया है। गणपति विसर्जन के मार्ग जय हिंद चौक, अलका बैटरी, अगरबेस, दगड़ी फूल, रायली जींन, मामा बेकरी, मानिक टॉकीज, अकोट स्टैंड, सुभाष चौक, तेलीपुरा चौक, कच्ची मस्जिद, कोटडी बाजार चौक, सराफा चौक, गांधी चौक, शनि मंदिर, सिटी कोतवाली, महाराणा प्रताप बगीचा, गणेश घाट, इन स्थानों पर कल सुबह 7:00 बजे से रात 12:00 बजे तक सरकारी कर्तव्य पर रहने वाले अधिकारी कर्मचारी इन्हें छोड़कर अन्य सभी नागरिकों को आदेश निर्गमित होने के बाद से अगले आदेश तक 4 लोगों से ज्यादा व्यक्ति एक साथ घूमने एवं गर्दी करने पर फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की कलम 144 अनुसार पाबंदी लगाई गई है।
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