अब अकोला मनपा मे ८० के बजाए ९१ नगरसेवक होंगे
मंत्रिमंडल का फैसला
अकोला- महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को छोड़कर राज्य के बाकी महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में न्यूनतम १७ प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला किया है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मनपा और नपा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश में तेजी से बढ़ती लोक संख्या और शहरी विकास योजनाओं की गति को बढ़ाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मनपा और नपा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है।जिसके बाद अब अकोला मनपा मे भी नगरसेवकों की संख्या भी बढकर ८० से ९१ हो गई है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार राज्य में फिलहाल साल २०११ की जनसंख्या के अनुसार मनपा और नपा की सदस्य संख्या निर्धारित है। कोरोना महामारी के चलते साल २०२१ की जनगणना पूरी होने में कुछ समय लगेगा। इस अवधि में जनसंख्या बढ़ने की औसत दर को ध्यान में रखते हुए मनपा और नपा की न्यूनतम सदस्य संख्या १७ प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया है। फिलहाल मनपा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या ६५ और अधिकतम संख्या १७५ होती है। जबकि नपा में सदस्य संख्या न्यूनतम १७ और अधिकतम ६५ है। सरकार का कहना है कि मनपा और छोटे शहरी क्षेत्रों में हुए रचनात्मक परिवर्तन व शहरी समस्याओं को उचित न्याय देने और विकास योजनाओं की गति बढ़ाने के लिए सदस्य संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।कुछ दिनों मे अकोला मनपा आम चुनाव आ ठहरे है। अकोला की भी बढती लोकसंख्या को देखते हुए अब ८० के बजाए ९१ पार्षद होंगे।
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