मास्क का उपयोग अनिवार्य
जिलाधिकारी निमा अरोरा के आदेश
अकोला-‘ब्रेक द चेन' के तहत दिशानिर्देशों में प्रतिबंधों के साथ ढील दी गई है। जिला कलेक्टर नीमा अरो़रा ने इस ढिलाई के कारण कोविड-१९ के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी के साथ-साथ निजी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मास्क का उपयोग करने और कोविड टीकाकरण करने के आदेश जारी किए हैं आदेश के अनुसार, अकोला जिले के सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ निजी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यालय में आने वाले सभी लोगो को इस तरह से मास्क पहनना आवश्यक होगा कि उनके नाक और मुंह पूरी तरह से ढके हुए हैं। अकोला जिले के समस्त शासकीय, अर्ध-सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ निजी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय प्रमुख, स्थापना प्रमुख, प्रभारी अधिकारी द्वारा कोविड रोकथाम टीकाकरण की दो खुराकें पूर्ण करने का प्रमापत्र उनसे लिया जाए। जिन कर्मचारियों को टीका लगवाने में कठिनाई होती है, वे निकटतम टीकाकरण केंद्र या जन स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित करें।ऐसे भी निर्देश जिलाधिकारी निमा अरोरा ने दिए है।
विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, स्थापना अधिकारियों या अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए नामित करेंगे कि सभी प्रकार के कार्यालय प्रतिष्ठान अपने दैनिक कार्य के दौरान मास्क का उचित उपयोग और टीकाकरण पूरा करना सुनिश्चित करें। जैसा कि अकोला जिले में सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ निजी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कार्यालय परिसर में आनेवाले लोगो के साथ मास्क का उपयोग करना आवश्यक है, अन्यथा कार्रवाई की जाए। सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ निजी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों में पाए जाने वाले नागरीक , कर्मचारियों, अधिकारियों को बिना मास्क के पाए जाने पर २०० रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सक्षम अधिकारी बिना मास्क के पाये जाने वाले नागरीकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर जुर्माना लगायेगा तथा रसीद जारी करेगा।
दिए गए आदेशों का कोविड-१९ वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा जिलाधिकारी मैडम ने कहा।
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Nice
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