अकोला में धारा 144 लागू......!
सुबह 6:00 से 7:00 तक जमाबंदी व 7:00 से सुबह 6:00 तक संचार बंदी
अकोला-उपविभागीय पुलिस अधिकारी अकोला द्वारा 17 नवंबर को दिए गए पत्रक के अनुसार अमरावती शहर में त्रिपुरा घटना के संदर्भ में तनावपूर्ण स्थिति निर्माण होकर संचार बंदी लागू की गई है। उसके अनुरूप अकोला शहर में कानून व्यवस्था कायम रहने हेतु जमावबंदी एवं संचार बंदी का आदेश लागू करने संदर्भ में सूचित किया गया है जिसके मद्देनजर पूरे अकोला शहर में कानून व व्यवस्था कायम रहने हेतु तथा किसी प्रकार की अनुचित घटना ना घटे इसके लिए 17 नवंबर की दोपहर 12:00 बजे से 19 नवंबर की सुबह 6:00 बजे तक पूरे अकोला शहर के लिए फौजदारी प्रक्रिया की संहिता 1973 की कलम 144 अंतर्गत नीचे दिए गए आदेशों का पालन अकोला वासियों को करना होगा। संचार बंदी के आदेश लागू किए गए हैं सुबह 6:00 बजे से शाम 07 बजे तक जमावबंदी का आदेश लागू किया गया है। जमावबंदी की समय अवधि में सार्वजनिक स्थानों पर 4 अथवा उससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा तथा विधान परिषद चुनाव संदर्भ में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु छूट दी गई है। उसी तरह शाम 7:00 से सुबह 6:00 बजे तक संचारबंदी के आदेश लागू किया गया है संचार बंदी की समय अवधि में स्वास्थ्य संबंधी सेवा शुरू एवं सरकारी कार्यालय अत्यावश्यक कार्यों के लिए शुरू रहेंगे इस आदेश का बारीकी से पालन करना आवश्यक है वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इशारा उपविभागीय दंडाधिकारी नीलेश अपार द्वारा पत्रक जारी करके दिया गया है।
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