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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर रोक....जिलाधिकारी नीमा अरोरा के आदेश

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर रोक
जिलाधिकारी नीमा अरोरा के आदेश
अकोला  : जिला कलेक्टर नीमा अरो़रा द्वारा पूरे जिले में कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट के प्रसार पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट यह है कि उपविभागीय अधिकारी, अकोला ने १९७३ की धारा १४४ के तहत कफ्र्यू के आदेश लागू किए है, जिसमें शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे अकोला शहर के लिए आपराधिक कार्यवाही शामिल है.प्रस्ताव के अनुसार, जिलाधिकारी  नीमा अरो़रा ने पूरे अकोला जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर रोक लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा ५०३,१५३ (ए) और ११६ के तहत आदेश जारी किए हैं।
क्या कहा गया आदेश में -
कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह से आपत्तिजनक पोस्ट या अफवाहें या अनधिकृत जानकारी फैलाता है जो किसी भी कारण, धर्म, भाषा, जाति या समुदाय के लिए विभिन्न धार्मिक, जातीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच दुश्मनी या दुश्मनी की भावना पैदा कर सकता है। या कोई अन्य कारण इस अधिनियम के तहत कानूनी दंड के अधीन होंगे। ऐसे व्यक्ति या संगठन या संगठन जो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे पोस्ट प्रसारित करते हैं जो विभिन्न धार्मिक, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सह-अस्तित्व में बाधा डालते हैं और जो सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकते हैं , कानूनी कार्रवाई के अधीन होंगे।
एक सार्वजनिक उपद्रव, इस तरह से अपराध करने की प्रवृत्ति, जिससे जनता में या जनता के एक वर्ग में भय या धमकाया जा सके, या ऐसा होने के कारण व्यक्ति या संगठन या संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के पोस्ट फैलाने वाले होंगे इस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई के अधीन होंगे।  जो कोई भी सोशल मीडिया पर किसी संगठन के व्यवस्थापक के रूप में काम करता है, उसे सावधान रहना चाहिए कि वह अपने समूह पर कोई भड़काऊ पोस्ट न करे। अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।  इसी तरह इस आदेश या जारी आदेश में निर्धारित किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश शनिवार २० तारीख से अगले आदेश तक अकोला जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।

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