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अकोला जिले मे जमावबंदी व संचारबंदी हुई रद्द..आखिर क्या दिए जिलाधिकारी ने आदेश जानीए

अकोला जिले मे जमावबंदी व संचारबंदी हुई रद्द
आखिर क्या दिए जिलाधिकारी ने आदेश जानीए 
 अकोला, मदत व पुनवर्सन विभाग की मार्गदर्शक सुचना अनुसार व कोव्हिड-१९ के मरीजो मे आ  रही कमी को देखते हुए अन्य निर्बंध कायम रखते हुए दिन के जमावबंदी व रात के  संचारबंदी रद्द करने के  आदेश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा ने निर्गमित किए है। 
आदेश इस प्रकार- फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ की कलम १४४ अनुसार लगाए गए सुबह   पाच से रात ११ के जमावबंदी  व  रात ११ से सुबह  ५ बजे तक के संचारबंदी के आदेश को रद्द  किए गए है।   सामाजिक, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय, उत्सव, विवाह और अन्य समारोह और मंडलो से  संबंधित किसी भी संम्मेलन मे अथवा मंडल मे कुल  उपस्थिती, स्ल की क्षमता  से  ५० प्रतिशत अथवा   २०० मे से जो कम होंगी वह  मर्यादित  रहेंगी। उपरोक्त आदेश गुरुवार दि. ३ मार्च से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

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