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नाबालिक लड़की के अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तारी पूर्व जमानत

नाबालिक लड़की के अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तारी पूर्व जमानत
अकोला- नाबालिक लड़की को झांसा देकर भगा ले जाने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पुर्व जमानत मंजूर कीया गया है। आपको बता दें कि देउलगांव तालुका पातुर की एक नाबालिग लड़की को अपने झुठे प्रेम के जाल में फसाकर उस पर बार-बार अत्याचार करते हुए उसका विनयभंग करके उसके अश्लील छायाचित्र एवं वीडियो निकाले गए इस अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करके उसे बार-बार धमकियां देते हुए दबाव लाकर भगा ले गया। और शादी करने का प्रयास किया। पीड़ित लड़की को  अकोट पुलिस द्वारा दो युवाओ के साथ मोटरसाइकिल पर रात में दिखाई देने पर उनसे पूछताछ की गई व  पुलिस को शक आने से पुलिस ने उन्हें कब्जे में लेकर पुलिस स्टेशन में ले जाकर दोनों ही युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लड़की के घरवालों से संपर्क करके उन्हें अकोट में बुलाया गया नाबालिक लड़की उनके कब्जे में दी गई।यह प्रकरण  पातुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने से पातुर पुलिस ने मुख्य आरोपी एवं अन्य आरोपी  विजय खुशाल डाबेराव  पर भादवी की धारा 363, 366अ, 354 354अ,354 क, 506, 34 तथा बालकों के लैगिक अपराध  संरक्षण अधिनियम पास्को को कलम 8 एवं 12 अनुसार अपराध दर्ज किया गया है। उसमें से आरोपी विजय डाबेराव इसे प्रथम सत्र न्यायाधीश शाइना पाटिल के न्यायालय में एडवोकेट सुमित महेश बजाज द्वारा युक्ति वाद दायर कर गिरफ्तार पूर्व जामीन मंजूर किया गया है।

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