स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव
पांच शिक्षाधिन कैदी रिहा और 59 अंडर ट्रायल कैदियों की जमानत का रास्ता हुआ साफ
अकोला- आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार एवं न्यायालय द्वारा देशभर के विभिन्न प्रवर्ग के कैदियों को विशेष माफी देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से जेल के कुल शिक्षा समयावधि के 66 प्रतिशत से ज्यादा समय तक शिक्षा भुगत चुके हैं ऐसे अकोला जिले के पांच कैदियों को छोड़ने का तथा निकष पूर्ण करने वाले 59 अंडर ट्रायल जमानत पर छोड़ने का रास्ता साफ हुआ है।
इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार राज्य सरकार का गृह विभाग कार्रवाई कर रहा है। अंडर ट्रायल बंदी जनों को भी निकष पर आधारित जमीन मंजूर करके उन्हें छोडा जाएगा। जिला विधि एवं सेवा प्राधिकरण द्वारा यह प्रक्रिया चलाई जा रही है ऐसी जानकारी जिला विधि एवं सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेश पैठणकर ने दी।
इस संदर्भ में अधिक जानकारी ऐसी की स्वतंत्र के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय गृह विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार राज्य सरकार के गृह विभाग अंतर्गत कार्रवाई की गई है। शिक्षाधगन कैदियों पर राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा 10 अगस्त को सरकारी आदेश जारी करके उसके अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले विशिष्ट प्रवर्ग के कैदियों को विशेष माफी दी जा रही है। यह प्रक्रिया आजादी के दिन 15 अगस्त 2022, प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी 2023 और फिर स्वतंत्र दिन 15 अगस्त 2023 ऐसे तीन स्तर पर चलाई जाएंगी। जिसमें 60 वर्ष के ऊपर रहने वाले पुरुष शिक्षाधिन बंदी जिन्होंने कुल शिक्षा के 50% समाय पूर्ण किया है ऐसे एवं शिक्षाधीन बंदी जिन्होंने कुल 66% समय अवधि पूर्ण किया है ऐसे कैदियों को माफी दी जाएगी ऐसे कैदी महाराष्ट्र में 204 है जिसमें अकोला जिले की 6 कैदियों का समावेश है। उसमें अकोला जिले के एक कैदी की शिक्षा समय अवधि 1 अगस्त 2022 को पूर्ण होने से अब पांच कैदीयो को विशेष माफी का लाभ मिलेगा।
जिला स्तर पर तैयार की गई है समिति
न्यायाधीन बंदी है उन्हें भी जमानत में छोड़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार जिला स्तर पर एक समिति तैयार की गई इस समिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, कारागृह अधीक्षक एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का समावेश है।
इन कैदियों को छोड़ा जाएगा
न्यायाधीन कैदियों के लिए 16 प्रकार के निकष ठहराए गए हैं जिसमें 7 वर्ष से कम शिक्षा रहने वाले एवं 60 दिन की सुनवाई प्रक्रिया लेने वाली कलम 436 अंतर्गत दर्ज किए गए अपराध के संदिग्ध, जमानत आवेदन मंजूर होने के बावजूद भी जमानत देने का पत्र नहीं रहने वाले, तडजोड़ प्रकरण के, जिस प्रकरण में 2 वर्षों से ज्यादा शिक्षा नहीं ऐसे, जिनका अपराध सिद्ध होने पर शिक्षा इतना समय अवधि कारावास में हो गया है ऐसे, आरोप पत्र दाखिल करने की
समय अवधि गुजर चुकी है ऐसे, रहन-सहन संदर्भ में अपराध, विशेष वैद्यकीय उपचार की जरूरत रहने वाले, गंभीर अपराध नहीं रहने वाली महिला आरोपी, जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है एवं पहला ही अपराध है, 65 वर्ष से अधिक उम्र रहने वाले एवं अन्य ऐसे 16 निकट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए हैं।
इन सभी प्रकरणों में 16 जुलाई 2022 से जॉर्ज प्रक्रिया, उस संदर्भ में न्यायालय प्रक्रिया पूरी करके दि. 13 को 59 लोगों को जमीन मंजूर करने हेतु न्यायालय ने आदेश दिया है ऐसी जानकारी जिला विधि व सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेश पैठणकर ने दी।
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