Akola Railway Maal dhkka:अकोला रेलवे स्टेशन मालधक्का से माल परिवहन के संबंध में जिलाधिकारी के आदेश
अकोला - अकोला रेलवे स्टेशन क्षेत्र के मालधक्का से माल परिवहन को फिर से शुरू कर दिया गया है और जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने इस माल परिवहन के संबंध में आदेश जारी किए हैं इस संबंध में आदेश में कहा गया है कि जुलाई 2020 में रेलवे स्टेशन के अकोला क्षेत्र में स्थित मालधक्का बंद होने के बाद अकोला में दक्षिण-मध्य रेलवे लाइन पर शिवनी शिवापुर में रेलवे रेक प्वाइंट आरंभ किया गया था। लेकिन शिवनी शिवापुर में रेलवे रेक प्वाइंट में शेड, फ्लोरिंग कंपाउंड, दीवार, पेयजल सुविधा, सी.सी. टीवी कैमरा आदि बुनियादी सुविधाएं केवल प्राथमिक स्वरूप मे होने से भारि बारिश से वहां माल का नुकसान होता है। व्यापारियों, किसानों, मजदूरों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों को कृषि उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने और माल की हानि को रोकने के लिए, शिवनी शिवर में रेक प्वाइंट पर बुनियादी ढांचे के निर्माण तक, रेलवे प्रशासन ने अकोला रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे रेक प्वाइंट शुरू किया है। इसलिए अकोला के मध्य रेलवे क्षेत्र में रेक प्वाइंट होने के कारण जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने अकोला शहर में यातायात और यात्री यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए निवारक उपायों की योजना बनाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश इस प्रकार-
1. अकोला के मध्य रेलवे क्षेत्र में ट्रकों द्वारा माल ढोने वाले भारी वाहनों के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. मध्य रेलवे क्षेत्र के मालधक्का से अकोला में रात 10.30 बजे ही भारी वाहनों से माल का परिवहन सुबह 7.30 बजे के बीच करना होंगा। दिन में 7.30 बजे के बाद भारी यातायात की अनुमति नहीं होगी।
3. शहर में वाहन चलाते समय यातायात अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार गति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। गति सीमा से अधिक नहीं चला सकते।
4. ट्रैफिक से सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहनों को परेशानी नहीं होगी. साथ ही, वाहन चालक को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि यातायात बाधित न हो।
5. क्षमता से अधिक माल परिवहन करते पाए जाने पर यातायात नियंत्रण शाखा के माध्यम से दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
6. अकोला शहर में भारी वाहन यातायात संबंधित परिवहन शाखा द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।
7. इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि यातायात को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।
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