Can't stop approved works, high court's blow to Shinde government: मंजूर कार्यो को नहीं रोक सकते, हाईकोर्ट का शिंदे सरकार को झटका
मुंबई-महाविकास आघाडी के समय निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने वाले एवं वर्क आर्डर जारी किए गए कार्य स्थगिती देने के राज्य सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट ने फिलहाल स्थगीति दे दी है। संबंधित विकास कार्यों के लिए निधी मंजूर होने के बावजूद एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद कार्य को नहीं रोका जा सकता है ऐसा प्रथम दर्शनीय विचार न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए हैं। ग्राम विकास विभाग द्वारा 19 एवं 25 जुलाई को अधिसूचना निकालकर महा विकास आघाडी सरकार के काल में निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने वाले एवं वर्क आर्डर निकाले गए कार्यों को स्थगिती दी गई थी। शिंदे फडणवीस सरकार के दोनों अधि सूचनाओं को बालेवाडी ग्राम पंचायत द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। 31 मार्च 2022 को महा विकास आघाडी सरकार द्वारा इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत गटरों के बांधकाम के लिए निविदा निकालकर सफल ठेकेदार को वर्क आर्डर भी दिया गया था किंतु 19 एवं 25 जुलाई को सरकार के निर्णय के कारण बांधकाम निर्माण कार्य में बाधा आई। जिसके चलते सरकार कि दोनों भी अधिसूचना को रद्द करें और याचिका पर सुनवाई हुए तक अधिसूचना को स्थगित दी जाए ऐसी अपील याचिका कर्ता ग्राम पंचायत द्वारा अधिवक्ता एस पटवर्धन इन्होंने न्यायाधीश आरडी धानुका एवं न्यायाधीश एस जी डीगे इनके बेंच में की थी जिसके चलते हाई कोर्ट का निर्णय आया है।
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